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Good news for private employees: देशभर के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। जिसके मुताबिक अब नौकरी बदलने के साथ ग्रेच्युटी भी ट्रांसफर हो सकेगी। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार यूनियन और इंडस्ट्री के बीच स्ट्रक्चर में बदलाव पर सहमति बना चुकी है। इसे बहुत जल्द लागू किया जाएगा।
वहीं न्यूज चैनल सीएनबीसी आवास की एक रिपोर्ट की मानें तो निजी सेक्टर के कर्मचारियों को पीएफ की तरह ग्रेच्युटी ट्रांसफर करने का ऑप्शन दिया जाएगा। इसी के साथ अब ग्रेच्युटी पोर्टेबिलिटी पर सहमति बनने के बाद जॉब चेंज करने पर पीएफ की तरह ग्रेच्युटी भी ट्रांसफर की जा सकेगी।
जल्द किया जाएगा नोटिफिकेशन जारी
सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय यूनियन और इंडस्ट्री की मीटिंग में ग्रेच्युटी को सीटीसी का हिस्सा बनाने के प्रस्ताव पर बातचीत हुई है। इस प्रावधान को समाजिक सुरक्षा अधिनियम में शामिल किया जाएगा। साथ ही इस फैसले को लेकर जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की संभावनाएं हैं।
आखिर क्या है ग्रेच्युटी?
ग्रेच्युटी का भुगतान पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत किया जाता है। यह वह रकम है जिसका भुगतान संस्थान द्वारा कर्मचारी को उसके कामों के लिए दिया जाता है। बता दें ग्रैच्युटी का लाभ उसी कर्मचारी को मिलता है, जिसनें कंपनी में पांच साल या उससे अधिक समय तक अपनी सेवाएं दी हैं।
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