Good News for Pensioners News: सरकारी पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। अब पेंशन भी उपभोक्ता अधिकार के दायरे में आएंगे। दरअसल राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (Upbhokta Aayog) ने पेंशन विवाद पर एक अहम फैसला लिया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि रिटायर्ड कर्मचारी (Retiered Karmachari) को भी आयोग में जाने का अधिकार है। आखिर क्या है मामला जानते हैं।
सरकारी कर्मचारी को उपभोक्ता आयोग जाने का अधिकार
आपको बता दें बीते दिनों रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के पेंशन भत्ते मामले पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने अहम फैसला सुनाया है। जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक रिटायर्ड कर्मचारी को आयोग द्वारा बड़ी राहत दी गई।
सरकारी कर्मचारी भी उपभोक्ता की श्रेणी में आता है
फैसला सुनाते हुए आयोग ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी भी उपभोक्ता की श्रेणी में आ सकता है। यदि रिटायरमेंट के बाद उसे दी जाने वाली सेवाओं में कोई लापरवाही होती हो।
बैंक को ब्याज के साथ भुगतान के निर्देश
आयोग ने बैंक को निर्देश दिया, कि वह मामले में शिकायतकर्ता रहे काजी मोहम्मद अतीक को उसके पेंशन भत्ते का 9% ब्याज 8 सप्ताह के भीतर प्रदान करे। यदि बैंक ऐसा नहीं करता है तो बैंक प्रबंधन को 12% ब्याज देना होगा। यह मानना, कि सरकारी कर्मचारी आयोग नहीं जा सकता है, यह धारणा गलत है।
क्या है मामला
दरअसल काजी मोहम्मद अतीक के रिटायर्मेंट के बाद उन्हें पेंशन लाभ के रूप में 15 लाख 40 हजार रुपए मिला था। हालांकि, उस राशी पर बैंक ने उन्हें ब्याज नहीं दिया था, इसी समस्या को लेकर उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया था। जहां आयोग ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया।