Expansion of MP Tirth Darshan Yojana: मध्य प्रदेश के वृद्ध नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की मोहन सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का विस्तार करने का फैसला लिया है। अब बड़े पैमाने पर राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क तीर्थ दर्शन (free pilgrimage) के लिए भेजा जाएगा।
कुछ समय पहले CM डॉ. मोहन यादव के कैबीनेट मंत्री अयोध्या दर्शन (Ayodhya Ram Mandir) के लिए पहुंचे थे। इसके बाद सरकार ने अब योजना को वृहद बनाने का फैसला किया है।
क्या है तीर्थ दर्शन योजना (MP Tirth Darshan Yojana)
इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के 60 साल या इससे अधिक आयु के व्यक्ति जो आयकर दाता (income tax payer) नहीं हैं, उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए भेजना है। इस योजना के तहत महिलाओं को उम्र में 2 साल की छूट दी गई है।
तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को देश के चिन्हित तीर्थ स्थल की फ्री में तीर्थ यात्रा कराई जाती है। तीर्थ यात्रियों को विशेष ट्रेन के जरिए यात्रा पर भेजा जाता है। उनके लिए नाश्ता, भोजन,पानी, तीर्थ स्थान पर रुकने की व्यवस्था आदि की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है।
60 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क तीर्थयात्रा
इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के उन: वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा पर भेजना है, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और जो आयकर दाता नहीं हैं।
इस योजना में महिलाओं को उम्र में 2 साल की छूट दी गई है, जिससे वे 58 वर्ष की आयु से ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
तीर्थ दर्शन योजना के तहत, चुनिंदा तीर्थ स्थलों की प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क यात्रा कराई जाती हैं।
नि:शुल्क तीर्थ यात्रा के लिए पात्रता (Eligibility for MP Tirth Darshan Yojana
इस योजना का लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदक को आयकर दाता नहीं होना चाहिए और उसकी आयु 60 वर्ष होनी चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए 2 वर्ष की छूट है, अर्थात जो महिलाएं 58 वर्ष की हो चुकी हैं, वे भी आवेदन कर सकती हैं।
60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग नागरिकों के लिए आयु की सीमा नहीं है। यदि पति-पत्नी एक साथ यात्रा करना चाहते हैं, तो उनमें से किसी एक के पात्र होने पर जीवनसाथी भी यात्रा कर सकता है, भले ही उसकी आयु 60 वर्ष से कम हो।
समूह में तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन किया जा सकता है, बशर्ते समूह में 25 से अधिक लोग न हों। आवेदक का शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है और वह किसी संक्रामक रोग से पीड़ित न हो। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा का लाभ मिलेगा।