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Sarkari Pension News: देश के लाखों पेंशनरों को बड़ी राहत, अब लेट नहीं होगी आपकी पेंशन, जानें कब आपके खाते में आएंगे पैसे

Sarkari Pension News: देश के लाखों पेंशनरों को बड़ी राहत, अब लेट नहीं होगी आपकी पेंशन, जानें कब आपके खाते में आएंगे पैसे

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Manya Jain
Sarkari Pension News

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Sarkari Pension News: देशभर के लगभग 65 लाख पेंशनर्स को केंद्र सरकार की तरफ से दिवाली के पहले बड़ा तोहफा मिला है. जानकरी की मानें तो केंद्र सरकार की ओर से अपने 65 लाख पेंशनर्स को उनकी पेंशन के भुगतान में हो रही देरी की समस्या का हल कर दिया है.

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हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (pension pending news) के सेंट्रल पेंशन (govt pension) एकाउंटिंग ऑफिस (सीपीएओ) को  पेंशनभोगियों की ओर से पेंशन में देरी की शिकायतें आ रही थीं. पेंशनभोगियों ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि उनकी पेंशन महीने के आखिरी में नहीं मिल रही है.

खाते में पेंशन आने में अगले महीने के कुछ दिन गुजर जाते हैं. जिसे गंभीरता से लेते हुए वित्त मंत्रालय ने पेंशन का भुगतान महीने के आखिर में करने की बात कही है.

पेंशनर को हो रही थी परेशानी 

वित्त मंत्रालय को मासिक पेंशन और पारिवारिक पेंशन (govt pension) मिलने में हो रही देरी से जुड़ी कई शिकायतें प्राप्त हो रही थीं. चूंकि रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर लोगों की जीविका का मुख्य आधार पेंशन ही होती है, ऐसे में इसके देर से मिलने से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था.

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पेंशन में विलंब के कारण वृद्धावस्था में उन्हें संबंधित विभाग या बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो उनके लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है.

सभी बैंकों में स्थापित हुए सीपीपीसी

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल पेंशन (sarkari pension) अकाउंटिंग ऑफिस (सीपीएओ) ने इस प्रकार की शिकायतों को गंभीरता से लिया है. सभी बैंकों में सीपीपीसी (सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर) स्थापित किए गए हैं.

सीपीपीसी ही पेंशन विभाग से पेंशन प्राप्त कर उसे संबंधित पेंशनभोगी के खाते में जमा करता है. सामान्यतः, पेंशन या पारिवारिक पेंशन उस महीने के अंतिम कार्य दिवस तक पेंशनधारक के खाते में पहुंच जानी चाहिए.

हालांकि, मार्च के महीने को छोड़कर, जिसमें पेंशन (sarkari pension) अगले महीने के पहले कार्य दिवस, यानी अप्रैल के पहले दिन, में जमा की जाती है.

20 सितंबर को जारी हुआ ज्ञापन 

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (सीपीएओ) द्वारा 20 सितंबर को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनधारकों से अक्सर शिकायतें मिलती रही हैं कि उनकी मासिक पेंशन या पारिवारिक पेंशन समय पर उनके खातों में जमा नहीं होती.

इस देरी के कारण वरिष्ठ पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनधारकों (pension pending news) को अनावश्यक वित्तीय कठिनाइयों और चिंता का सामना करना पड़ता है. इस समस्या से बचने के लिए अब निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक महीने की पेंशन राशि अंतिम तिथि से पहले ही पेंशनधारकों के खाते में जमा कर दी जाए.

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