भोपाल: प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों की पेंशन में सरकार ने अपने अंशदान में 4% का इजाफा किया है। जी हां, राज्य सरकार 2005 के बाद भर्ती हुए अधिकारियों-कर्मचारियों की पेंशन में इजाफा किया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। 11 मई को शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।
बता दें कि फिलहाल राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत कर्मचारी और सरकार 10-10% अंशदान जमा करते हैं। ज्ञात हो कि सीएम ने बजट सत्र के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना में 4% अंशदान बढ़ाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी थी, लेकिन कोविड 19 के चलते उस समय प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली थी।
राष्ट्रीय पेंशन योजना में शासकीय अंशदान अब 14 प्रतिशत
—
राष्ट्रीय पेंशन योजना में कर्मचारियों का मासिक अंशदान, वेतन और मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत तथा राज्य शासन का मासिक अंशदान मंहगाई भत्ते और वेतन का 14 प्रतिशत हो गया है।#MPFightsCorona pic.twitter.com/eK62VMDPCz— Jansampark MP (@JansamparkMP) May 28, 2021
वहीं सूत्रों की मानें तो साल 2005 के बाद भर्ती अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू है। इसके तहत जितना अंशदान कर्मचारी जमा करते हैं, उतनी ही राशि राज्य व केंद्र सरकार भी मिलाती है।
दरअसल, वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) के अंतर्गत राज्य सरकार 10 फीसदी अंशदान देती है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की तरह शिवराज सरकार ने इसे 4 फीसदी और बढ़ा दिया है।
हालांकि, राज्य सरकार ने यह प्रावधान 20 मार्च 2020 से मध्य प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए लागू कर दिया है। लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया गया है।