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GGU Assistant Professor Bharti: यूनिवर्सिटी में भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, रजिस्ट्रार और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से जवाब तलब

GGU Assistant Professor Bharti: गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (GGU Bilaspur) में Assistant Professor Forensic Science भर्ती पर हाईकोर्ट ने 22 मई 2025 को जारी नए विज्ञापन पर रोक लगाई।

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Shashank Kumar
GGU Assistant Professor Bharti

GGU Assistant Professor Bharti

हाइलाइट्स 

  • HC ने GGU सहायक प्राध्यापक भर्ती विज्ञापन पर लगाई रोक।

  • रजिस्ट्रार और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से जवाब तलब।

  • 2019 से लंबित भर्ती प्रक्रिया पर फिर खड़ा हुआ विवाद।

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GGU Assistant Professor Bharti: बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (GGU Bilaspur) में सहायक प्राध्यापक फोरेंसिक साइंस पद (Forensic Science Post) को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट ने 22 मई 2025 को जारी किए गए नए विज्ञापन पर स्टे ऑर्डर (Stay Order High Court Stay on Recruitment) लगाते हुए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और  एग्जीक्यूटिव काउंसिल से जवाब मांगा है।

[caption id="attachment_882687" align="alignnone" width="1095"]Guru Ghasidas Central University गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय[/caption]

2019 का विज्ञापन और अधूरी चयन प्रक्रिया

GGU ने वर्ष 2019 में सहायक प्राध्यापक फोरेंसिक साइंस पद (GGU Assistant Professor Bharti) के लिए विज्ञापन जारी किया था। उस समय दुर्ग निवासी I. Arjun Rao और Moumita Sinha समेत कई अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। दस्तावेज़ परीक्षण और मेरिट सूची (Selection List) में दोनों का नाम क्रमशः 8 और 17 नंबर पर शामिल हुआ। लेकिन इंटरव्यू प्रक्रिया के दौरान एक अपात्र उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका पर रिजल्ट पर अदालत का स्थगन (Court Stay on Result) लग गया और चयन प्रक्रिया अधूरी रह गई।

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याचिका खारिज, फिर भी चयन सूची घोषित नहीं हुई

सुनवाई के बाद अपात्र अभ्यर्थी की याचिका खारिज कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद GGU ने चयन सूची घोषित नहीं की। इसके बाद Executive Council ने तर्क दिया कि 2019 के विज्ञापन को छह साल हो चुके हैं और चयन सूची की वैधता केवल एक वर्ष की होती है, इसलिए पुराना विज्ञापन रद्द कर दिया गया।

22 मई 2025 को नया विज्ञापन, हाईकोर्ट की सख्ती

परिषद ने नए सिरे से विज्ञापन जारी किया और 22 मई 2025 को नई भर्ती अधिसूचना (Fresh Recruitment Notification) (GGU Assistant Professor 2025) निकाला। इस पर आपत्ति जताते हुए I. Arjun Rao और Moumita Sinha ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद नए विज्ञापन पर रोक लगा दी और विश्वविद्यालय से स्पष्टीकरण मांगा।

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हाईकोर्ट का सख्त रुख और अगली सुनवाई

जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच में हुई सुनवाई में अदालत ने साफ किया कि विश्वविद्यालय को पुराने अभ्यर्थियों के साथ न्याय करना होगा। अब रजिस्ट्रार और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कोर्ट में जवाब देना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई में सहायक प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया (Assistant Professor Hiring Process) (GGU Forensic Science Recruitment Case) की स्थिति साफ हो जाएगी।

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