Advertisment

Rahul Gandhi: सरकारी आवास खाली करने के बाद यहां रहेंगे पूर्व सासंद राहुल, सामान शिफ्ट होना शुरू

Rahul Gandhi: सरकारी आवास खाली करने के बाद यहां रहेंगे पूर्व सासंद राहुल, सामान शिफ्ट होना शुरू Rahul Gandhi: Former MP Rahul will stay here after vacating the government residence, shifting of goods started

author-image
Bansal News
Rahul Gandhi: सरकारी आवास खाली करने के बाद यहां रहेंगे पूर्व सासंद राहुल, सामान शिफ्ट होना शुरू

Rahul Gandhi: जहां कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि मामले में 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद उनकी सांसद की सदस्यता भी छीन ली गई। सांसदी जाने के बाद उनसे सरकारी बंग्ला खाली करने का आदेश दिया गया था। सरकारी आवास खाली करने के लिए उन्हें 1 महीने का समय दिया गया था। लेकिन समय से पहले ही पूर्व सासंद राहुल गांधी अपना सरकारी बंग्ला छोड़ रहे है।

Advertisment

खबर है कि सरकारी बंग्ला छोड़ने के बाद वह अपनी मां सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ में शिफ्ट होने वाले है। वहीं बताया जा रहा है कि 10 जनपथ में वाले सोनिया के आवास में राहुल के घर का सामान शिफ्ट होना शुरू भी हो गया है।

सोनिया गांधी का आवास प्रधानमंत्री आवास से भी बड़ा 

राहुल गांधी जिस सोनिया गांधी के 10 जनपथ वाले बंग्ले में शिफ्ट हो रहे है वह प्रधानमंत्री आवास से भी बड़ा है। सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट के मुताबिक, PM मोदी का सरकारी आवास 7 आरसीआर 14,101 वर्ग मीटर में बना है, वहीं 10 जनपथ 15,181 वर्ग मीटर के क्षेत्र में है। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो यहीं रहते थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से राजीव गांधी का परिवार यहां रह रहा है। इसी के पीछे कांग्रेस मुख्यालय है।

Bhopal: फिर बदले गए भोपाल कलेक्टर, जानें किसे मिली जिम्मेदारी

वहीं बताते चलें कि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगले में रह रहे थे। यह बंगला उन्हें 2004 में लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद आवंटित किया गया था। नियमों के अनुसार, उन्हें अयोग्यता आदेश (24 मार्च) की तारीख से एक महीने के भीतर अपना आधिकारिक बंगला खाली करना था। इस नोटिस के जवाब में राहुल गांधी ने कहा था कि वह इस नोटिस का पालन करेंगे।

Advertisment

बता दें कि कुछ दिन पहले ही सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चार साल पुराने मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। दरअसल, गांधी पर मोदी सरनेम को लेकर दिए एक बयान पर मानहानि का मुकदमा चल रहा था। वहीं कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी थी। जिसके बाद नियमों के तहत, अगर किसी नेता को सांसद पद से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उसे मिली सभी सरकारी सुविधाएं छीन ली जाती है। इसी कड़ी में राहुल गांधी से बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था।

Petrol Diesel Price Hike: एक बार फिर बढ़ सकते है पेट्रोल डीजल के दाम, जानिए वजह

राहुल गांधी की सदस्यता
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें