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MP News: पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार को 10 साल की सजा, आपरेटिव बैंक घोटाले में दोषी करार

महू से कांग्रेस विधायक रह चुके दरबार को 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था।

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Agnesh Parashar
MP News: पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार को 10 साल की सजा, आपरेटिव बैंक घोटाले में दोषी करार

इंदौर। MP News: महू विधानसभा से विधायक रहे अंतर सिंह दरबार को कोर्ट ने होम लोन घोटाले में 10 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने दरबार पर तीन हजार रूपए का फाइन भी लगाया है। अंतर सिंह दरबार के साथ 10 आरोपियों को भी 1-1 साल की सजा सुनाई गई है।

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महू से कांग्रेस विधायक रह चुके दरबार को 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे।

10 अन्य सहयोगियों को भी मिली सजा

साथ ही उनके 10 अन्य सहयोगियों को भी 1 साल की सजा सुनाई गई और तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पूरा मालमा साल 2000 का है। अंतर सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) (डी) और 13(2) के तहत सुनाई गई है।

महू विधानसभा से रहु चके हैं विधायक

अंतरसिंह दरबार महू विधानसभा से पहले भी विधायक रह चुके हैं। भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अंतर सिंह दरबार को हराकर इस सीट पर भाजपा का परचम लहराया था। इसके बाद से लगातार यह सीट भाजपा के पास है।

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कुछ समय पहले भाजपा नेता रामकिशोर शुक्ला कांग्रेस में आए शामिल हुए थे और कांग्रेस ने उन्हें इस बार के चुनाव में महू से टिकट दिया था। लेकिन वे चुनाव हार गए उन्हें बीजेपी की ऊषा ठाकुर ने हाराया था।

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