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Netherlands Euthanasia Case: पूर्व डच पीएम ने पत्नी के साथ चुनी इच्छा मृत्यु, हाथों में हाथ डाले तोड़ा दम

Netherlands Euthanasia Case:  नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री (Former Dutch PM) ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सुसाइड कर लिया ।

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Kalpana Madhu
Netherlands Euthanasia Case: पूर्व डच पीएम ने पत्नी के साथ चुनी इच्छा मृत्यु, हाथों में हाथ डाले तोड़ा दम

हाइलाइट्स

  • कपल ने 'Euthanasia' से मौत को लगाया गले 
  • हाथों में हाथ डाले तोड़ा दम
  • पत्नी के साथ चुनी इच्छामृत्यु
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Netherlands Euthanasia Case:  नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री (Former Dutch PM) ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सुसाइड कर लिया ड्रीस वैन एग्ट (Dries van Agt) का 93 वर्ष की आयु में उनकी पत्नी यूजिनी (wife Eugenie) के साथ इच्छामृत्यु के माध्यम से निधन हो गया, जो नीदरलैंड में 'यूथेनेसिया' (euthanasia) के रूप में जानी जाने वाली बढ़ती घटना को दर्शाती है।

यूरोपीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सुसाइड कर लिया दोनों ने स्वेच्छा से मौत को गले लगाया, बताते हैं कि आखिरी समय तक दोनों ने हाथ थाम रखा था।

   ड्राइस 1977 से 1982 के बीच रहे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री

ड्राइस वेन एग्त 1977 से 1982 के बीच नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर काबिज रहे।  वह क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी का हिस्सा थे।  ड्राइस 2019 में ब्रेन हेमरेज के बाद से बिल्कुल लाचार हो गए थे।  जब उनके साथ यह दुर्घटना घटी तब वह एक सेमिनार हाल में स्पीच दे रहे थे।

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ड्राइस वेन एग्त कई बार पार्टी की सीमाओं को लांघ जाते थे।  इस वजह से कभी-कभी उनकी खुद की पार्टी में ही उनका विरोध होने लगता था।  लगातार आलोचनाओं से परेशान होकर आखिरकार उन्होंने 2017 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया।  ड्राइस और यूजीन 3 बच्चे हैं।  वह इजराइल के विरोधी और फिलिस्तीन के पक्षधर थे।

   एक हजार लोग मौत के लिए इच्छामृत्यु चुन रहे

रिपोर्ट के मुताबिक एग्ट और उनकी पत्नी यूजीन को आसपास की कब्रों में दफनाया गया। बता दें कि नीदरलैंड में डुओ यूथेनेसिया या इंजेक्शन देकर इच्छामृत्यु का चलन बढ़ रहा है।

नीदरलैंड में हर साल लगभग 1,000 लोग मौत के लिए इच्छामृत्यु चुनते हैं। वहीं, अकेले साल 2022 में 29 जोड़ों ने इच्‍छामृत्‍यु का विकल्प चुना।

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   साल 2000 में यूथेनेसिया को कानूनी मान्यता मिली

नीदरलैंड में साल 2000 में यूथेनेसिया को कानूनी मान्यता मिली थी। इस कानून के तहत पीड़ित व्यक्ति छह स्थितियों में इच्छामृत्यु मांग सकता है। वो लोग इच्छामृत्यु मांग सकते हैं जो "ऐसी बीमारी से पीड़ित हों, जिसमें असहनीय पीड़ा हो, जो लाइलाइज हो या उसकी सेहत में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची हो।"

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