दिग्विजय सिंह को क्यों हुई एक साल की सजा! उज्जैन से जुड़ा है मामला

दिग्विजय सिंह को क्यों हुई एक साल की सजा! उज्जैन से जुड़ा है मामला

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू समेत 6 लोगों को एक मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा इंदौर जिला न्यायालय ने उज्जैन में 11 साल पुराने मारपीट मामले में सुनाई है सभी आरोपियों पर अदालत ने 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वही अदालत ने तीन आरोपी महेश परमार, हेमंत सिंह चौहान और मुकेश भाटी को बरी कर दिया है। हालांकि सभी आरोपियों को जमानत भी मिल गई है।

क्या था मामला

अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू समेत अन्य लोगों को 1 साल की सजा सुनाई है। मामला 17 जुलाई 2011 का मध्यप्रदेश के उज्जैन का है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह उज्जैन में एक होटल के उद्घाटन में शामिल होने गए थे। उसी दौरान दिग्विजय सिंह के काफिले को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। उसी दौरान दिग्गी के समथर्क और भाजयुमो कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। मामला इतना बढ़ गया की दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। इस घटना में पुलिस ने कांग्रेस के 4 नेताओं पर मामला दर्ज किया था जिसमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू का नाम भी शामिल था।

दिग्गजी पर थप्पड़ मारने का आरोप

दोनो नेताओं पर मामला दर्ज होने के बाद राज्य शासन द्वारा कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी जिसमें दोनों को आरोपी बनाए जाने की मांग की गई थी। वही भाजयुमो कार्यकर्ता जयंत राव की शिकायत पर उज्जैन थाने में मामला दर्ज किया गया था। दिग्विजय सिंह पर पार्टी कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने का आरोप लगा था। मामले की शुरुआत में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन 2012 में दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू के खिलाफ 307 का मामला दर्ज किया गया। जिसकी सुनवाई भोपाल में स्पेशल जनप्रतिनिधियों की कोर्ट में चली। हालांकि हाइकोर्ट में अपील होने के बाद दिग्विजय सिंह पर से 307 को हटा दिया गया था। इसी मामले को लेकर बीते शनिवार को सुनवाई हुई जिसमें अदालत ने 9 आरोपियों में से 3 को बरी कर दिया और 6 आरोपियों को दोषी करार देकर एक साल की सजा और 5 हजार रूपये का जुर्मान लगाया।

दिग्विजय सिंह जाएंगे हाइकोर्ट

कोर्ट के फैसले के बाद दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू को जमानत तो मिल गई लेकिन ने दिग्विजय सिंह ने इसे राजनीति से प्रेरित झूठा मामला बताया। है दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वह अब हाइकोर्ट में अपील करेंगे। यह पूरा मामला झूठा है। एफआईआर में उनका नाम तक नहीं था। लेकिन बाद में मेरा नाम जोड़ा गया बता दें कि दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू सहित समेत सभी आरोपियों को कोर्ट ने पांच- पांच हजार रुपये का जुर्माना और 25 -25 हजार की जमानत पर रिहा कर दिया।

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