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वन विभाग का नोटिफिकेशन: 5 साल संविदा सेवा पूरी... तो कर्मचारियों को फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में भी 50 प्रतिशत आरक्षण

MP Forest Department: एमपी वन विभाग ने पांच साल सेवा पूरी कर चुके संविदाकर्मियों को फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का नोटिफिकेशन जारी किया।

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Wasif Khan
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हाइलाइट्स

  • संविदाकर्मियों को 50% आरक्षण मिलेगा
  • वन विभाग ने नया नोटिफिकेशन जारी किया
  • 55 साल तक पात्रता की सुविधा मिली
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MP Forest Department News: मध्य प्रदेश के करीब 1.25 लाख संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। वन विभाग ने नया नोटिफिकेशन जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि जिन संविदाकर्मियों ने पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह कदम उन नीति निर्देशों के आधार पर उठाया गया है, जिन्हें वर्ष 2023 में सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया था।

जीएडी के पुराने निर्देश अब वन विभाग में लागू

जुलाई 2023 में तत्कालीन शिवराज सरकार के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदाकर्मियों को नियमित कर्मचारियों जैसी कई सुविधाएं देने के साथ 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया था। उसी निर्देश के तहत पंचायत, ग्रामीण विकास और ऊर्जा विभाग पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं। अब वन विभाग ने भी इसे लागू कर दिया है।

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नीति निर्देशों में स्पष्ट था कि यह आरक्षण सभी विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों पर लागू होगा और सीधी भर्ती में भी मान्य रहेगा। ऊर्जा विभाग ने इसे लागू तो किया है, लेकिन सीधी भर्ती में केवल एक से दस प्रतिशत तक आरक्षण दे रहा है। पंचायत और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से नियम लागू कर चुके हैं।

वन विभाग में संविदा कर्मचारी नियुक्त नहीं

वन विभाग में इस समय केवल स्थाई कर्मचारी और जॉबदर(per hour paid) कर्मचारी काम कर रहे हैं। विभाग में संविदा नियुक्ति का प्रावधान नहीं था, जिसके चलते अब तक संविदाकर्मियों को फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में मौका नहीं मिल पाता था।

मप्र कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा कि अब तक वनरक्षक पदों पर संविदाकर्मियों को न तो नियुक्ति दी जाती थी और न ही 50 प्रतिशत अंक की छूट लागू की जाती थी। नए नोटिफिकेशन के बाद संविदाकर्मी पूरे प्रदेश के रिक्त पदों में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी के पात्र हो जाएंगे। साथ ही उन्हें 55 वर्ष की आयु तक आवेदन करने की अनुमति भी मिलेगी।

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