RBI Guidelines Loan Foreclosure: भारतीय रिजर्व बैंक ने त्योहारी सीजन पर बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और NBFC से लोन लेने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने लोगों से जुड़ा एक बड़ा फैसला किया है।
अब लोन को बंद करने पर फोरक्लोजर चार्ज नहीं देना होगा। लोन लेने वाले ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए RBI की मौद्रिक नीति बैठक में ये निर्णय लिया गया है।
फोरक्लोजर चार्ज वसूलने पर रोक
मौद्रिक नीति बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि बैंकों या एनबीएफसी को फ्लोटिंग रेट टर्म लोन लेने वाले व्यक्तियों (व्यवसायों को छोड़कर) द्वारा टर्म लोन बंद करने पर फोरक्लोजर चार्ज या प्री-पेमेंट पेनाल्टी वसूलने की अनुमति नहीं है।
फ्लोटिंग रेट टर्म लोन को बंद करने पर लगने वाले फोरक्लोजर चार्ज या प्री-पेमेंट पेनाल्टी (RBI Guidelines Loan Foreclosure) को खत्म कर दिया है।
जल्द जारी होगा ड्राफ्ट
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अब इस ग्रिडलाइन को और आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। ये ग्रिडलाइन माइक्रो और स्मॉल उद्यमों को दिए जाने वाले लोन पर भी प्रभावी होंगी।
शक्तिकांत दास ने कहा कि जल्द ही इस दिशा में सार्वजनिक परामर्श के लिए एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया जाएगा।
फ्लोटिंग रेट लोन ये होता है
बैंक दो तरह से लोन की ब्याज दरें तय करते हैं। एक फ्लोटिंग रेट लोन और दूसरा फिक्स्ड रेट लोन। फ्लोटिंग रेट लोन बेंचमार्क दरों पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी RBI अपनी नीतिगत दरों यानी रेपो रेट में बदलाव करता है, तो बैंक भी फ्लोटिंग रेट लोन पर ब्याज दरें बढ़ा देते हैं।
इसी तरह अगर RBI कटौती करता है, तो बैंक लोन पर ब्याज दरें कम कर देते हैं। लेकिन फिक्स्ड रेट लोन की ब्याज दरें स्थिर होती हैं। लोन लेने के समय तय की गई ब्याज दर लोन खत्म होने तक एक जैसी ही रहती है।
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इन्हें मिलेगा फायदा
बैंक या NBFC फ्लोटिंग रेट पर होम लोन देते हैं। जबकि गोल्ड लोन, कार लोन और एजुकेशन लोन पर फिक्स्ड ब्याज दरें होती हैं।
अब RBI ने फैसला किया है कि बैंक और NBFC माइक्रो और स्मॉल उद्यमों को दिए जाने वाले फ्लोटिंग रेट टर्म लोन की समय से पहले समाप्ति पर फोरक्लोजर चार्ज या प्री-पेमेंट पेनाल्टी नहीं लगा सकेंगे।