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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वित्तीय योग्यता के नियमों को आसान बनाकर निजी एफएम रेडियो स्टेशनों का विस्तार करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। अब ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी के शहरों के लिए बोली की प्रक्रिया में एक करोड़ रूपये की कुल संपत्ति वाली कंपनियों को भाग लेने की अनुमति दे दी गयी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पिछले सप्ताह यह फैसला लिया गया। इसमें 15 साल की लाइसेंस अवधि के दौरान एक ही प्रबंधक समूह के भीतर एफएम रेडियो की अनुमति के नवीनीकरण के लिए तीन साल की विंडो अवधि को हटाने का भी फैसला किया गया है।
एक अधिकारिक बयान में मंगलवार को यहां कहा गया कि सरकार ने रेडियो उद्योग की चैनल के स्वामित्व पर 15 फीसदी की राष्ट्रीय सीमा को हटाने की लंबे समय से की जा रही मांग को भी स्वीकार कर लिया है। इसमें कहा गया है कि निजी एजेंसियों के जरिए एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं के विस्तार पर नीतिगत दिशानिर्देशों (तृतीय चरण) पर तीन संशोधनों से निजी एफएम रेडियो उद्योग को एफएम रेडियो के विस्तार में मदद मिलेगी।
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