कोप्पल । पिछले कुछ सैलून से ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज काफी बड़ा है , लेकिन कई बार ऑनलाइन शॉपिंग करने में आपके साथ धोखा भी हो जाता है। उपभोक्ता आयोग ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिकार्ट और एक खुदरा विक्रेता को सेवा में कमी तथा व्यापार के अनुचित तौर-तरीके अपनाने पर एक उपभोक्ता को 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। कर्नाटक के कोप्पल में रहने वाले हर्षा एस ने एप्पल आईफोन ऑर्डर किया था लेकिन इसके बजाय उन्हें कपड़े धोने का एक साबुन और की-पैड वाला छोटा फोन भेज दिया गया। आईफोन के लिए हर्षा ने 48,999 रुपये का भुगतान किया था।
कंपनी और खुदरा विक्रेता पर लगाया गया जुर्माना इस राशि के अतिरिक्त होगा।इसके बाद उपभोक्ता ने फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और साने रिटेल्स के खिलाफ कोप्पल स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने पिछले हफ्ते सुनाए फैसले में फ्लिपकार्ट और विक्रेता को सेवा में कमी का जिम्मेदार माना और कहा कि उनकी गतिविधि अनुचित व्यापार मानी जाएगी क्योंकि उन्होंने उत्पाद का पूरा भुगतान लेने के बावजूद गलत उत्पाद भेजा।
इसमें उपभोक्ता को सेवा में कमी के बदले में 10,000 रुपये का और मानसिक प्रताड़ना के एवज में 15,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया। कंपनी और विक्रेता को फोन के बदले में वसूले गए 48,999 रुपये भी आठ हफ्ते के भीतर लौटाने का आदेश दिया गया है।