Ticket Cancellation Refund: यात्रा की योजना बनाना जितना आसान है, उतना ही अचानक उसमें बदलाव आना भी सामान्य है। ऐसे में फ्लाइट या ट्रेन का टिकट कैंसिल करना जरूरी हो जाता है। लेकिन अधिकतर यात्रियों को यह जानकारी नहीं होती कि टिकट कैंसिल करने पर पूरा रिफंड कब मिलता है और कितनी कटौती होती है। आइए जानते हैं रेलवे और एयरलाइन कंपनियों के नियमों के अनुसार रिफंड की पूरी प्रक्रिया।
फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियम
भारत में एयरलाइन कंपनियों द्वारा घरेलू उड़ानों के लिए रिफंड पॉलिसी स्पष्ट है
1. अगर एयरलाइन खुद फ्लाइट रद्द करती है:
यात्री को दो विकल्प मिलते हैं:
अगली उपलब्ध फ्लाइट में शिफ्ट किया जा सकता है।
पूरा किराया रिफंड किया जाता है (कोई कटौती नहीं)।
2. अगर यात्री खुद टिकट कैंसिल करता है:
7 दिन पहले कैंसिलेशन: पूरा रिफंड (कोई चार्ज नहीं)।
3–6 दिन पहले: ₹3000 तक की कटौती।
3 दिन के अंदर: ₹3500 तक का कटौती शुल्क।
नोट: ये नियम डोमेस्टिक यानी घरेलू फ्लाइट्स पर लागू होते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में शर्तें अलग होती हैं।
ट्रेन टिकट रिफंड नियम
रेलवे में यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए रिफंड नियम निम्नलिखित हैं:
1. चार्ट बनने से पहले टिकट कैंसिल करें:
48 घंटे पहले:
स्लीपर क्लास: ₹120 कटौती
AC चेयर कार/3AC: ₹180 कटौती
2AC/1AC/Executive: ₹240 कटौती
2. 48 घंटे से 12 घंटे के बीच कैंसिलेशन:
कुल टिकट राशि का 25% कटौती होती है।
3. 12 घंटे से 4 घंटे के बीच (चार्ट बनने से ठीक पहले):
50% तक कटौती हो सकती है।
4. अगर टिकट वेटिंग या RAC में है और कैंसिल किया गया है:
पूरा रिफंड दिया जाता है।
5. अगर ट्रेन रद्द होती है:
रेलवे 100% रिफंड देती है, चाहे टिकट कंफर्म हो या वेटिंग।