Fine Air India Raipur Student: रायपुर की बसंत विहार कॉलोनी पुरैना निवासी आदित्य श्रीवास्तव, जो जर्मनी में पढ़ाई कर रहे थे, ने 1 नवंबर 2019 को बर्लिन जाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट बुक की थी। उनका कनेक्टिंग फ्लाइट का सफर रायपुर से दिल्ली, फिर दिल्ली से स्कॉटहोम और बाद में बर्लिन जाने का था। लेकिन एयर इंडिया ने 29 अगस्त 2019 को रायपुर एयरपोर्ट पर उन्हें यात्रा से रोक दिया। कारण बताया गया कि उनका लगेज निर्धारित सीमा से ज्यादा था।
वजन और हैंड बैग के साइज के लिए ट्रैवल से रोका
आदित्य को कहा गया कि उनके पास 8 किलो तक वजन रखने की अनुमति थी, जबकि उनका सामान 10 किलो था। इसके बाद उन्होंने बैग से किताबें और अन्य सामान निकालकर वजन 8 किलो कर लिया। लेकिन एयर इंडिया ने फिर से उन्हें रोकते हुए उनके हैंड बैग का साइज बड़ा होने की बात उठाई और अतिरिक्त 14 हजार रुपए का शुल्क लेने की मांग की। आदित्य ने यह समझाने की कोशिश की कि वह छात्र हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन एयर इंडिया ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए यात्रा करने से रोक दिया। इस विवाद के कारण आदित्य की फ्लाइट छूट गई, जिससे आगे की यात्रा भी प्रभावित हुई।
जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया निर्णय
आदित्य ने इस मुद्दे को जिला उपभोक्ता फोरम में दायर किया और पांच साल बाद फैसला आया। फोरम ने एयर इंडिया को दोषी ठहराया और उन्हें आदित्य को टिकट की कीमत 36,260 रुपए और 6 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही, यात्रा से वंचित करने, मानसिक प्रताड़ना और वाद व्यय के लिए एयर इंडिया को 50 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति भी देने का आदेश दिया गया।
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