नई दिल्ली: कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाई है। जिसके तहत अब 2018-19 के लिए टैक्स रिटर्न 30 नवंबर तक भरा जा सकेगा। ऐसे में टैक्स-पेयर्स समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न भर दें वरना आप को भी 10 हजार तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
दरअसल केंद्र सरकार ने देर से आईटीआर (IRT) जमा करने में देरी होने में जुर्माना लगाने की व्यवस्था की है। आयकर कानून की धारा-234A के तहत करदाता को टैक्स की राशि पर 1 फीसदी की साधारण दर से हर महीने ब्याज चुकाना होगा। इसके अलावा अगर कोई 30 नवंबर के बाद और 31 दिसंबर से पहले आईटीआर फाइल करता है तो उससे 5,000 रुपए तक की जुर्माना राशि वसूली जाएगी।
ITR लेट जमा करने के नुकसान
ITR जमा करने में देरी के कारण करदाता को जुर्माना तो भरना ही पड़ता है साथ ही कई तरह की इनकम टैक्स छूट भी आपको नहीं मिलती हैं।इसके अलावा देरी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कारण करदाता को आयकर कानून की धारा-80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB के तहत मिलने वाले डिडक्शन लाभ भी नहीं मिलते हैं।
ITR जमा करने के फायदे
इनकम टैक्स रिटर्न भरने से बैंक लोन मिलने में आसानी हो जाती है। वीजा के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। ITR रसीद आपके पंजीकृत पते पर भेजी जाती है, जो एड्रेस प्रूफ के रूप में काम कर सकती है। ITR जमा करने से खुद का बिजनेस शुरू करने मदद मिलती है। ITR ज्यादा बीमा कवर के लिए बीमा कंपनियां मांगती हैं।