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पांच माह के बेटे की हत्या के दोषी पिता को उम्रकैद की सजा

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Bhasha
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बांदा (उप्र) 17 जनवरी (भाषा) बांदा जिले की एक अदालत ने पांच माह के बेटे की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है और उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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फौजदारी मामले के सहायक शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) विजयबहादुर सिंह परिहार ने रविवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने 24 दिसंबर 2017 को अपने पांच माह के बेटे की केन नदी में चट्टान पर पटक कर हत्या करने का दोषी साबित होने पर खप्टिहा कला गांव के रहने वाले शिवनरेश निषाद उर्फ बन्दरा को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है और उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

एडीजीसी परिहार ने बताया कि यह घटना 24 दिसंबर 2017 की शाम पौने पांच बजे की है, जब शराब के नशे में बन्दरा अपनी पत्नी भूरी की गोद से पांच माह के बेटे को छीन कर केन नदी ले गया था और वहां चट्टान पर पटक कर उसकी हत्या कर दी थी।

उन्होंने बताया कि मामले की प्राथमिकी दोषी की सास रन्नो देवी निवासी मोहारी फतेहपुर ने पुलिस में दर्ज करवाई थी।

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उन्होंने बताया कि इस मामले में अदालत में साक्ष्य के तौर पर नौ गवाह पेश किए गए।

भाषा सं आनन्द प्रशांत धीरज

धीरज

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