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FASTag : टोल टैक्स में डिस्काउंट के लिए अब करना हो ये काम, परिवहन मंत्रालय ने जारी किए नए नियम

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Bansal News
FASTag : टोल टैक्स में डिस्काउंट के लिए अब करना हो ये काम, परिवहन मंत्रालय ने जारी किए नए नियम

नई दिल्ली। अगर आपने अपने वाहनों पर फास्टैग (FASTag) नहीं लगवाया है, और आप टोल टैक्स में डिस्काउंट चाहते है तो आप को 1 सितंबर से पहले अपने वाहनों पर फास्टैग लगवाना होगा। नए नियमों के मुताबिक, नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में एक सितंबर से उन्हीं वाहनों को छूट मिलेगी, जिन पर FASTag लगा होगा।

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कैश भुगतान करने वालों को यह छूट नहीं मिलेगी
1 सितंबर से लागू होने वाले इस नियम के मुताबिक, 24 घंटे के अंदर किसी भी स्थान से वापस लौटने पर टोल टैक्स में छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हीं गाड़ियों को जिन पर FASTag लगा होगा। अभी तक यह सुविधा सभी के लिए थी, लेकिन अब टोल टैक्स का कैश भुगतान करने वालों को यह छूट नहीं मिलेगी। जानकारी के अनुसार यह नियम केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने बनाया है।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा
परिवहन मंत्रालय की ओर अधिसूचना में कहा गया है कि यह राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम उठाया है। इस तरह की छूट के लिए टोल टैक्स का भुगतान प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट्स, स्मार्ट कार्ड या FASTag के माध्यम से या ऐसे किसी अन्य माध्यम से ही किया जाएगा।

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