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Fastag Annual Pass Scheme: 15 अगस्त से 3 हजार में NHAI का वार्षिक पास, साल में 200 टोल क्रॉसिंग पर टैक्स में 70% बचत !

Fastag Annual Pass Scheme: 15 अगस्त से 3 हजार में NHAI का वार्षिक पास, साल में 200 टोल क्रॉसिंग पर टैक्स में 70% बचत ! Fastag Annual Pass Scheme 15 august 2025 70 nhai Toll tax bachat utility hindi news pds

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Preeti Dwivedi
Fastag Annual Pass Scheme: 15 अगस्त से 3 हजार में NHAI का वार्षिक पास, साल में 200 टोल क्रॉसिंग पर टैक्स में 70% बचत !

Fastag Annual Pass Scheme: भारत सरकार शुक्रवार 15 अगस्त से फास्टैग योजना में बदलाव के नियम लागू करने जा रही है। जी हां इसमें वार्षिक पास योजना 15 अगस्त से लागू हो जाएगी।

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जिसमें 3 हजार में NHAI का वार्षिक पास बनेगा। जिसमें एक साल में 200 टोल क्रॉसिंग पर टैक्स में 70% बचत का दावा किया जा रहा है।

3 हजार में सालभर का टोल फायदा

सरकार 15 अगस्त से फास्टैग में एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है – एनुअल पास स्कीम। इसके तहत आप सिर्फ ₹3,000 में एक साल का पास बनवा सकते हैं। इस पास से आप 200 बार तक राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) के टोल पार कर पाएंगे, और हर बार टोल देने पर औसतन 70% तक की बचत होगी।

ये स्कीम क्यों शुरू की गई?

सरकार का कहना है कि जो लोग निजी गाड़ियों से अक्सर नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं, उनके लिए टोल का खर्च कम करना जरूरी है। अभी 200 बार टोल पार करने में लगभग ₹10,000 तक खर्च हो जाता है, जबकि इस पास के साथ आपकी प्रति यात्रा लागत लगभग ₹15 रह जाएगी।

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कैसे बनेगा एनुअल पास?

  1. हाईवे यात्रा ऐप या NHAI की वेबसाइट पर जाएं।

  2. अपने वाहन और उससे जुड़े फास्टैग की डिटेल भरें।

  3. सुनिश्चित करें कि फास्टैग ब्लैकलिस्ट न हो और गाड़ी का नंबर फास्टैग से लिंक हो।

  4. ₹3,000 का ऑनलाइन भुगतान करें।

  5. पेमेंट के 2 घंटे के भीतर आपका एनुअल पास एक्टिव हो जाएगा।

कहां काम करेगा यह पास?

  • सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) के NHAI टोल प्लाज़ा पर।

  • राज्य राजमार्गों या निजी टोल प्लाज़ा पर सामान्य फास्टैग शुल्क लगेगा।

  • केवल निजी गैर-व्यावसायिक वाहन (कार, जीप, वैन) के लिए लागू। भारी कमर्शियल वाहन शामिल नहीं।

कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखें

  • यह पास सिर्फ उसी वाहन के लिए वैध होगा, जिसके फास्टैग से जुड़ा है।

  • साल खत्म होने के बाद फिर से पास एक्टिव कराना होगा।

  • अगर सालभर में 200 यात्राएं पूरी नहीं होतीं या बीच में पास बंद करना चाहें, तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे।

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