Image source- ANI
नई दिल्ली। एक तरफ जहां पूरा देश 72 वें गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ प्रदर्शनकारी आज लाल किले पर पहुंचकर खालसा पंथ का झंडा फहरा दिया। ऐसे में आपको ये जरूर जानना चाहिए कि लाल किले पर कौन झंडा फहरा सकता है और क्या यहां तिरंगे के अलावा किसी और झंडे को फहराया जा सकता है या नहीं।
#WATCH A protestor hoists a flag from the ramparts of the Red Fort in Delhi#FarmLaws #RepublicDay pic.twitter.com/Mn6oeGLrxJ
— ANI (@ANI) January 26, 2021
ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी में थे किसान
बतादें कि देश में कई दिनों से किसान तीन कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के साथ भी किसानों की 11 दौर की बैठक हो चुकी है। लेकिन अब तक इस पर कोई हल नहीं निकला है। वहीं मंगवार को किसानों ने दिल्ली और आस-पास के इलाको में ट्रैक्टर रैली निकाले का फैसला किया था। इसी को लेकर पहले पदर्शनकारी किसान आईटीओ पहुंचे। जहां दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। झड़प के बाद प्रदर्शनकारी लाल किले पहुंच गए और उन्होंने वहां अपना झंडा फहरा दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी किसान इंडिया गेट की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे। हालांकि पुलिस ने उस तरफ जाने वाले सभी रास्तों को पहले से ही ब्लॉक कर दिया था।
झंडे को लेकर क्या कहता है कानून
15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराते हैं और वो यहीं से देश को संबोधित करते हैं। लेकिन मंगलवार, 26 जनवरी को कुछ प्रदर्शनकारियों ने उसी ध्वज-दंड से खालसा पंथ के झंडे को फहराया। अगर कानून के नजरिए से देखे तो यह एक अपराध है। क्योंकि भारतीय झंडा संहिता,2002
के तहत भारतीय झंडे को अन्य झंडे के दंड से या अन्य झंडे को भारतीय झंडे के दंड से नहीं फहराया जा सकता। साथ ही ना तो भारतीय झंडे से उपर किसी झंडे को फहराया जा सकता है और ना ही बराबर में अगर किसी झंडे को तिरंगे के साथ फहराना भी है तो उसे नीचे होना चाहिए। लेकिन मंगलवार को लाल किले पर जो हुआ वो दोनों ही स्थिती में भारतीय झंडा संहिता 2002 का उल्लंघन माना जा सकता है।
कानून का उल्लंघन करने पर क्या है सजा
अगर आप भारतीय झंडा संहिता 2002 के तहत दोषी पाये जाते हैं तो आपको 3 साल की कैद या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। ऐसे में हमें ये ख्याल रखना होता कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें राष्ट्रीय ध्वज का किसी भी प्रकार से अपमान ना हो। नहीं तो आप दोषी पाए जाने पर जेल भी जा सकते हैं।