Ex IAS Pradeep Sharma Jailed: “जैसा करोगे, वैसा भरोगे”—ये कहावत अब पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा के लिए सच्चाई बन गई है। एक समय अपने पद और अधिकार के बल पर फैसले लेने वाले आईएएस प्रदीप शर्मा को अब वही सिस्टम अपने कठघरे में खड़ा कर चुका है। कलेक्टर शर्मा ने एक निजी कंपनी को सरकारी जमीन आवंटित की, जिसकी कीमत अब उन्हें पांच साल की सजा के रूप में चुकानी पड़ेगी।
Ex IAS Pradeep Sharma Jailed: क्या है मामला?
प्रदीप शर्मा पर आरोप है कि साल 2003-04 के दौरान कच्छ जिले के मुंद्रा क्षेत्र में जिला कलेक्टर के रूप में काम करते समय उन्होंने Saw Pipes Pvt Ltd नामक निजी कंपनी को अवैध तरीके से जमीन दे दी। यह जमीन दो हेक्टेयर से ज्यादा की थी, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार एक कलेक्टर इतनी बड़ी जमीन का आवंटन नहीं कर सकता था।
Ex IAS Pradeep Sharma Jailed: एफआईआर और गिरफ्तारी
इस पूरे मामले की जांच 2011 में शुरू हुई, जब पहली बार राजकोट जोन के सीआईडी क्राइम पुलिस स्टेशन में शर्मा समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ। उसी साल 4 मार्च को शर्मा को गिरफ्तार किया गया।
अदालत का फैसला
भुज की अदालत ने प्रदीप शर्मा के साथ तीन अन्य अधिकारियों—नथुभाई देसाई (अर्बन प्लानर), नरेंद्र प्रजापति (मामलतदार) और अजीत सिंह जाला (रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर)—को भी दोषी ठहराया। चारों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है और प्रत्येक पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने साफ कहा कि यह सजा प्रदीप शर्मा के लिए उस दिन से मानी जाएगी, जब वे अहमदाबाद की सत्र अदालत की सुनाई सजा के लिए आत्मसमर्पण करेंगे।
कोर्ट में पेश हुए सबूत और गवाह
विशेष लोक अभियोजक एचबी जडेजा के अनुसार, अदालत में इस मामले से जुड़े 52 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और कुल 18 लोगों की गवाही दर्ज की गई। कोर्ट ने पाया कि चारों अधिकारियों ने मिलकर यह साजिश रची थी और सरकारी नियमों को ताक पर रखकर ज़मीन आवंटन की प्रक्रिया को अंजाम दिया।
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