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EPFO New Rule Update : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्रोविडेंट फंड (PF) और पेंशन निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब नौकरी छोड़ने के 12 महीने बाद ही पूरा PF निकालने की अनुमति मिलेगी. पहले यह समयसीमा सिर्फ 2 महीने थी. वहीं, पेंशन निकासी की अवधि भी 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दी गई है.
अभी तक क्या था नियम?
अब तक EPF स्कीम के अनुच्छेद 69(2) के तहत, कोई सदस्य अगर लगातार दो महीने तक बेरोजगार** रहता है, तो वह अपना पूरा PF बैलेंस निकाल सकता था. जबकि एक महीने बेरोजगार रहने पर 75% रकम निकालने की अनुमति मिलती थी.
नया नियम क्या कहता है?
नए नियमों के मुताबिक, नौकरी छूटने पर EPFO सदस्य तुरंत 75% रकम निकाल सकते हैं. बाकी 25% अमाउंट (मिनिमम बैलेंस) नौकरी छूटने के 12 महीने बाद ही निकाला जा सकेगा. वहीं, पेंशन अकाउंट से रकम निकालने की अनुमति 36 महीने बेरोजगार रहने के बाद ही मिलेगी.केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि यह बदलाव कर्मचारियों की रिटायरमेंट सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर किया गया है. साथ ही, आंशिक निकासी की प्रक्रिया को अब पहले से ज्यादा सरल और उदार बना दिया गया है.
मिनिमम बैलेंस क्यों जरूरी है?
EPF खाते में कम से कम 25% राशि बनाए रखना इसलिए जरूरी होगा ताकि सदस्य को उस पर मिलने वाले 8.25% सालाना ब्याज और कंपाउंडिंग का फायदा मिलता रहे. इससे दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा मिलेगा.
नया फायदा क्या है?
पहले आंशिक निकासी के लिए कारण बताना पड़ता था जैसे बेरोजगारी, आपदा, कंपनी बंद होना आदि. अब इस प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है किसी भी वजह का उल्लेख जरूरी नहीं होगा.डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है.
बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी?
पहले नौकरी छोड़ने के सिर्फ दो महीने बाद ही लोग पूरा PF निकाल लेते थे जब वे नई नौकरी में जुड़ते, तो पेंशन सेवा अवधि (10 साल) की गिनती दोबारा शुरू करनी पड़ती थी. इससे पेंशन योग्यता में दिक्कत आती थी.अब 12 महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में ही पूरा PF निकालने की अनुमति होगी, ताकि कर्मचारियों की रिटायरमेंट बेनिफिट्स सुरक्षित रहें.
EPFO का यह कदम कर्मचारियों को वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक बचत** के लिए प्रोत्साहित करेगा. अब नौकरी छूटने पर तुरंत पूरा PF निकालने की सुविधा नहीं होगी, लेकिन इससे भविष्य में पेंशन और ब्याज के रूप में बेहतर आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी.
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