EPFO New Rules 2025: नया वित्तीय वर्ष 2025-26 शुरू होते ही EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) ने पीएफ खाताधारकों के लिए कुछ बड़े बदलाव किए हैं। ये नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गए हैं, जिनका मकसद क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को और आसान और तेज बनाना है। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने हाल ही में राज्यसभा में यह जानकारी दी।
अब ऑटो मोड में मिलेंगे ₹1 लाख तक के एडवांस क्लेम
अब तक केवल बीमारी या हॉस्पिटलाइजेशन के मामले में ही ऑटो मोड में क्लेम की सुविधा थी। लेकिन अब EPFO ने हाउसिंग, एजुकेशन और शादी के लिए भी ऑटो मोड क्लेम को मंजूरी दे दी है।
- ऑटो मोड में अब ₹1 लाख तक के एडवांस क्लेम संभव
- 60% क्लेम अब ऑटो मोड में 3 दिनों के भीतर सेटल हो रहे हैं
- 2024-25 में अब तक 2.16 करोड़ क्लेम ऑटो मोड में सेटल हो चुके हैं
मेंबर डिटेल्स सुधारना हुआ आसान
अब जिन सदस्यों का UAN आधार से वेरिफाइड है, वे खुद ही अपनी आईडी की गलतियों को सुधार सकते हैं। इसके लिए EPFO कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है।
- 96% सुधार बिना EPF ऑफिस के हो रहे हैं
PF ट्रांसफर के लिए नियोक्ता की मंजूरी जरूरी नहीं
अब अगर आपका UAN आधार से वेरिफाइड है, तो PF ट्रांसफर के लिए नियोक्ता की अटेस्टेशन की जरूरत नहीं।
- सिर्फ 10% ट्रांसफर क्लेम में ही सदस्य और नियोक्ता की अटेस्टेशन की जरूरत
क्लेम फॉर्म के साथ चेक सबमिट करने की जरूरत खत्म
KYC-कम्प्लायंट UAN होने पर अब क्लेम फॉर्म के साथ चेक की कॉपी सबमिट करने की जरूरत नहीं है।
इनएलिजिबल क्लेम्स पर मिलेगी गाइडेंस
EPFO ने ऐसा सिस्टम बनाया है, जो मेंबर्स को पहले ही बता देगा कि वे क्लेम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। इससे गलत क्लेम से बचा जा सकेगा।
- अब 99.31% क्लेम ऑनलाइन फाइल हो रहे हैं
- फील्ड ऑफिस जाने की जरूरत नहीं
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CITES 2.01 के तहत डेटा होगा सेंट्रलाइज
EPFO का दावा है कि अब मेंबर्स का डेटा CITES 2.01 के तहत एक जगह केंद्रित किया जाएगा, जिससे प्रोसेस और तेज होगी। EPFO 3.0 के तहत टेक्नोलॉजी को और मजबूत बनाया जा रहा है।
EPFO के नए नियमों का फायदा किसे मिलेगा?
- प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को
- वो लोग जिन्हें जल्दी PF एडवांस की जरूरत है
- वो मेंबर जो PF ट्रांसफर या डिटेल सुधारना चाहते हैं
EPFO के नए नियम
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₹1 लाख तक के PF एडवांस क्लेम अब ऑटो मोड में प्रोसेस होंगे।
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बीमारी, हॉस्पिटल, हाउसिंग, एजुकेशन और शादी के क्लेम्स भी अब ऑटो मोड में संभव।
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ऑटो मोड में क्लेम 3 दिन के अंदर सेटल किए जा रहे हैं।
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Aadhaar-verified UAN वाले सदस्य खुद ही अपने डिटेल्स (नाम, जन्मतिथि आदि) सुधार सकते हैं।
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PF ट्रांसफर के लिए अब एम्प्लॉयर की अटेस्टेशन जरूरी नहीं (Aadhaar-verified UAN के लिए)।
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KYC-कंप्लायंट UAN धारकों को क्लेम फॉर्म के साथ चेक लीफ देने की जरूरत नहीं।
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EPFO ने नई गाइडेंस व्यवस्था शुरू की है, जिससे यूज़र को पहले से ही पता चलेगा कि कौन-सा क्लेम वैध है और कौन नहीं।
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EPFO 99% से ज्यादा क्लेम अब ऑनलाइन मोड में प्रोसेस कर रहा है।
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डेटा सेंट्रलाइजेशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेड के साथ EPFO अब ‘फ्यूचर-रेडी’ बन रहा है।
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