EPFO Auto Claim Of PF: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ एडवांस क्लेम में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर कोई भी कर्मचारी मेडिकल मद में ₹1 लाख तक के लिए एडवांस क्लेम करेगा तो उनके बैंक खाते में 3 दिन बाद राशि ट्रांसफर हो जाएगी।
इस तरह आसानी से आ जाएगी राशि
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) रीजनल कमिश्नर अमिताभ प्रकाश ने बताया कि इसका यह मतलब है कि ईपीएफओ (EPFO) के पोर्टल या उमंग एप पर सिर्फ यूएएन (UAAN) नंबर डालकर इसके लिए आवेदन करेंगे तो उनके खाते में तीन दिन में राशि ट्रांसफर हो जाएगी। यह आवेदन ऑफिस के किसी क्लर्क, कर्मचारी या अधिकारी के पास भी नहीं पहुंचेगा। ये प्रकिया ऑनलाइन ही पूरी हो जाएगी।
ये रहेगी कंडीशन
एम्पलाइज पेंशन स्कीम के पैरा 68 जे के तहत यह प्रावधान किया गया है। अंशदाता ने एक बार 1 लाख रुपए के लिए अप्लाई कर दिया तो वे इसी मद में जरूरत पड़ने पर कुछ दिन बाद भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उनके पीएफ अकाउंट में पैसा होना चाहिए। ऐसे में 1 लाख रुपए से ज्यादा की राशि के क्लेम पर यह लागू नहीं होगा।
ऐसे निकालें पैसा
- सबसे पहले UAN और पासवर्ड का उपयोग करके EPFO पोर्टल पर लॉग इन करें।
- अब ऑनलाइन सर्विसेज पर जाएं और ‘क्लेम’ सेक्शन चुनें।
- बैंक अकाउंट वैरिफाई करें, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक
करें. - नया पेज ओपन होने पर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 चुनें। अब पीएफ अकाउंट सलेक्ट करें।
- अब आपको पैसा निकालने की वजह, कितना पैसा निकालना और एड्रेस भरना होगा।
- इसके बाद चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- इसके बाद आपको कंसेंट देना होगा और इसे आधार से वेरिफाई करना होगा।
- क्लेम प्रॉसेसे होने के बाद ये एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए जाएगा।
- ऑनलाइन सर्विस के तहत आप क्लेम स्टेटस को चेक कर सकते हैं।
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