Advertisment

Bhopal Talab Encroachment: नवाब सिद्दीकी हसन खां तालाब से अतिक्रमण हटाने अंतिम 10 दिन की मोहलत, इसके बाद चलेगा शासन को बुलडोजर

Bhopal Talab Encroachment: नवाब सिद्दीक हसन खां तालाब पर हुए अतिक्रमण को लेकर पूर्व निगम आयुक्त पहले ही सुनवाई कर चुके हैं।

author-image
Rahul Sharma
Bhopal Talab Encroachment: नवाब सिद्दीकी हसन खां तालाब से अतिक्रमण हटाने अंतिम 10 दिन की मोहलत, इसके बाद चलेगा शासन को बुलडोजर

   हाइलाइट्स

  • 14 जून 2021 को एनजीटी अतिक्रमण हटाने के दे चुका है निर्देश
  • 9 फरवरी 2023 को हाईकोर्ट ने भी अतिक्रमण हटाने के दिये आदेश
  • कार्रवाई नहीं करने पर बीएमसी पर लग चुका है 121 करोड़ का जुर्माना
Advertisment

Bhopal Talab Encroachment: राजधानी भोपाल के नवाब सिद्दीकी हसन खां तालाब से अतिक्रमण हटाने के लिये लोगों को 10 दिन की अंतिम मोहलत दी गई है। इसके बाद प्रशासन का बुलडोजर चलेगा।

शासन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि तालाब (Bhopal Talab Encroachment) से हर हाल में अतिक्रमण हटाया जाएगा।

जिसके बाद लोगों ने अपने अतिक्रमण हटाने के लिये अंतिम मोहलत मांगी, जिस पर जिला प्रशासन की ओर से 10 दिन का और वक्त दे दिया गया है।

Advertisment

   पहले ही हो चुकी है दस्तावेज की जांच

बता दें कि नवाब सिद्दीक हसन खां तालाब (Bhopal Talab Encroachment) पर हुए अतिक्रमण को लेकर पूर्व निगम आयुक्त पहले ही सुनवाई कर चुके हैं।

एक-एक पक्षकार के दस्तावेजों की जांच भी की जा चुकी है। इसके बाद जो अतिक्रमण मिले हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से हटाया जाना है।

संबंधित खबर: Kaliyasot River Encroachment: नदी के 33 मीटर पर BMC ने किसी को नहीं दी निर्माण की परमिशन, यहां लटकी रहेगी कार्रवाई की तलवार!

Advertisment

   कलेक्टर और निगम कमिश्नर ने की बैठक

Bhopal-Talab-Encroachment-01

भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह और नगर निगम आयुक्त फ्रैंक नोबल ए के साथ नवाब सिद्दीक हसन खां तालाब (Bhopal Talab Encroachment) के अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों को हटाने के संबंध में भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आतिफ अकील और अन्य पक्षकारों की बैठक हुई।

विधायक आतिफ अकील ने इस संबंध में विचार विमर्श करने हेतु एक पत्र कलेक्टर को सौंपा। जिसके बाद लोगों को अपने अवैध निर्माण हटाने के लिये अंतिम मोहलत दे दी गई।

   हाईकोर्ट और एनजीटी दे चुका है आदेश

वर्ष 2014 में हाईकोर्ट जबलपुर में याचिकाएं डब्ल्यूपी 9298/2014, डब्ल्यूपी 9304/2014, डब्ल्यूपी 9410/2014, डब्ल्यूपी 9406/2014 और डब्ल्यूपी 9369/2014 दायर की गई। जिस पर 9 फरवरी 2023 को आदेश पारित करते हुए हाईकोर्ट ने आदेशित किया कि तालाब से अवैध निर्माण (Bhopal Talab Encroachment) 30 दिन में हटाए, वरना नगर निगम द्वारा पुलिस की सहायता से अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जायेगी।

Advertisment

इसके अतिरिक्त नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन भोपाल ने भी प्रकरण ओए 07/2018 में 14 जून 2021 को नवाब सिद्दीक हसन खां तालाब को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु तालाब क्षेत्र में सीवेज आदि बहाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने और अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों को हटाने के निर्देश दिए हैं।

संबंधित खबर: Kaliyasot River: भोपाल के कोलार इलाके में BMC की कार्रवाई पर रोक, कलियासोत के ‘नो-कंस्ट्रक्शन’ जोन मामले में MP HC ने दिया स्टे

   निगम पर लग चुकी है 121 करोड़ की पेनाल्टी

भोपाल के बड़ा तालाब, सिद्धीकी हसन खां और बाग मुंशी हुसैन तालाब (Bhopal Talab Encroachment) में दूषित पानी मिलने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने निगम पर 121 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है।

इस पेनाल्टी को अब निगम हॉस्पिटलों से वसूल रहा है। निगम ने 16 अस्पताल, 3 लैब और एक बैंक को प्रदूषित पानी तालाबों में मिलने पर यह नोटिस दिए हैं।

   इन पर अस्पतालों पर किया है जुर्माना

एलबीएस हॉस्पिटल, भोपाल केयर हॉस्पिटल, एबीएम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिल्वर लाइन हॉस्पिटल, यूनिक हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल, हाईटेक केयर एंड लेजर सेंटर, हमीदिया मल्टी केयर हॉस्पिटल, शुभम हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल, सिटी केयर हॉस्पिटल, संजीवनी डे-केयर, बालाजी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ईशकृपा एंडोस्कोपी लेब, इंडियन बैंक, डॉ. टंकवाल नोज नेक सेंटर, अरम क्लीनिक, शिल्पा डोडानी और पारस पेथोलॉजी लेब।

Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें