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रायपुर। Electricity New Rates : छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए चुनावी साल में बड़ी राहत देते हुए सरकार ने नई दरें जारी की हैं। यह दरें 1 अप्रैल से लागू की जाएंगी। बिजली की नई दरों में घरेलू, कृषि और लघु उद्योगों के लिए कोई परिवर्तन हीं किया गया है। इन तीनों श्रेणियों की बिजली दरों में किसी तरह की बढ़ोत्तरी न किए जाने से बिल का बोझ नहीं बढ़ने वाला है। विद्युत विनियामक आयोग के अध्य्क्ष हेमंत वर्मा द्वारा पत्रकार वार्ता करते हुए इन नई दरों के संबंध में जानकारी दी गई है।
बिजली की नई दरें, साल 2023-24 के लिए
- उच्च ताप-स्टील उद्योग : 25 पैसे बढ़े
- 220 KV/132 KV सप्लाई : 25 पैसे बढ़े
- लघु, बड़े उद्योग : छूट बरकरार
- ऑक्सीजन प्लांट : 10 प्रतिशत छूट वापस ली गई
- ग्रामीण उद्योगिक पार्क : निम्न श्रेणी के तहत राहत
- गैर सब्सिडी कृषि बिजली पंप : 20 प्रतिशत छूट जारी, 100 वॉट भार उपयोग सुविधा भी
- किसानों के लिए : 100 वॉट पंखे की स्वीकृति जारी
इन्हें नहीं मिली बिजली की राहत
कुछ क्षेत्रों के लिए बिजली की इन नई दरों में दी जाने वाली छूट को कम कर दिया गया है। इन क्षेत्रों के लिए पहले 7% छूट दी जाती थी, जिले घटाकर 5% कर दिया गया है। इनमें डायग्नोस्टिक सेंटर, उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अस्पताल, सरगुजा के अस्पताल, ग्रामीण क्षेत्र, नर्सिंग होम, दक्षिण क्षेत्र के साथ ही बस्तर के आदिवासी विकास प्राधिकरण।
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