मंदसौर। जिले के 2002 से चला आ रहा सहकारी राशन का गेहूं घोटाले का आज फैसला आ गया है। इस मामले में बीजेपी नेता समेत 11 आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराया है। आरोपियों ने 87 करोड़ के गेहूं घोटाले को अंजाम दिया था।
मामले में कोर्ट ने पुरुष आरोपियों को 5-5 साल और महिलाओं को 4-4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर 4.50 लाख जुर्माना भी लगाया है।
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आज प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को हाईकोर्ट राहत दी है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया अकाऊंट पर संघ के गुरु गोलवरकर के विचारों पर एक पोस्ट की थी। इस मामले में उनको खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज हुईं थी। कोर्ट ने इस मामले में अब 4 एफआईआर को खारिज करते हुए सिर्फ एफआईआर को रोककर रखा है। बाकी सभी पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है।
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