Egg And Meat Shop Ban In MP: गणेश उत्सव और नवरात्री के दौरान अंडा मांस की दुकानों पर रोक लगाने पर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट (MP High Court) ने जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा की किस नियम के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया था। जवाब दें। दरअसल प्रतिंबंध को अवैधानिक बताते हुए एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी। जिसमें कहा गया था कि नोटिफिकेशन में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि किस नियम के तहत रोक लगाई जा रही है।
चीफ जिस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विशाल जैन की बेंच ने की सुनवाई
मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत (Justice Suresh Kumar kait) और जस्टिस विशाल जैन की डबलबेंच ने की। बेंच ने मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल बीना तहसील के टिंबर व्यापारी वीरेन्द्र अजमानी ने एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया है कि बीना के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने गणेश उत्सव के दौरान मांस-अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए 7 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें चेतावनी भी दी गई थी कि यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें: MP News: एक-दो दिन में आ सकती कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची, कांग्रेस ने बनाया प्रत्याशियों का पैनल
कलेक्टर और सीएमएचओ को नोटिस
मध्य प्रदेश के सागर जिले में मांस-अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह आदेश संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 22 अक्तूबर को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तनिष्क अजमानी ने पैरवी की।
यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट ने MP सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग से मांगा जवाब: शिक्षक भर्ती में NCC-C सर्टिफिकेट के 5% की नहीं मिली छूट