CG Fine on NMDC: छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा कलेक्टर ने एनएमडीसी किरंदुल कॉम्प्लेक्स को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही 16 अबर 20 करोड़ 49 लाख 52 हजार 482 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सुप्रीम कोर्ट के राज्य सरकारों को खनिज रायल्टी का अधिकार दिए जाने के बाद लगाया गया है।
जानकारी मिली है कि कलेक्टर ने एनएमडीसी (CG Fine on NMDC) निदेशक को पत्र जारी किया है। इसमें ग्राम किरन्दुल, तहसील बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में डिपाजिट नं 11 रकबा 874.924 हेक्टेयर क्षेत्र, डिपाजिट नं 14 एमएल रकबा 322.368 हेक्टेयर, डिपाजिट नं 14 एनएमजेड रकबा 506.742 हेक्टेयर में स्वीकृत लौह अयस्क के खनिपट्टा का जिक्र किया। इसी जिक्र के साथ नोटिस जारी किया है और नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं मिलने का भी जिक्र है।
15 दिन में राशि जमा करने के निर्देश
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ खनिज (CG Fine on NMDC) (उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 नियमों का हवाला दिया। इसके साथ ही इन नियमों का उल्लंघन करने पर खनिज के बाजार मूल्य एवं रायल्टी समेत कुल 16,20,49,52,482 रुपए की पेनाल्टी लगाई है।
यह जुर्माना 15 दिनों के अंदर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में कलेक्टर ने जानकारी दी कि भंडारण नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसके तहत जुर्माना लगाया गया है।
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