MP High Court On Jitu Patwari: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज की गई FIR को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. कोर्ट ने इस मामले में सरकार, पुलिस और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है. दरअसल 26 अप्रैल 2024 को अलीराजपुर जिले के जोबट तहसील में रहने वाली 12 साल की नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप का केस सामने आया था. इसी मामले में पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी.
जीतू पटवारी और विक्रांत भूरिया पर दर्ज हुई थी FIR
घटना के बाद कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मुद्दे को उठाया था. घटना के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधायक विक्रांत भूरिया पीड़िता से मिलने पहुंचे थे. दोनों ही कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगा था कि पीड़िता से मुलाकात के दौरान सोशल मीडिया हैंडल से उसकी तस्वीर को वायरल किया है जिससे पीड़िता की पहचान उजागर हुई है. मामले में जोबट निवासी संगीता बघेल की शिकायत पर जोबट थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. अब दोनों नेताओं ने FIR को चुनौती देते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता से मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को जीतू पटवारी की ओर से पेश वकील वरूण तन्खा ने बताया कि दुष्कर्म पीड़िता की पहचान छिपाने का उससे मिलने के दौरान पूरा ध्यान रखा गया था. अभी तक जो भी आरोप लगाए गए हैं, वह राजनीतिक भावना के हैं. अधिवक्ता वरुण तन्खा ने कोर्ट को बताया गया कि विक्रांत भूरिया वहां के स्थानीय विधायक हैं.उनका वहां जाना हक भी बनता है. जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, झाबुआ एसपी और मामले की शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में इस मामले में जवाब मांगा है.
ये है पूरा मामला
कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगा था कि पीड़िता से मुलाकात के दौरान इंटरनेट मीडिया हैंडल से उसकी तस्वीर को वायरल किया गया, जिससे कि पीड़िता की पहचान उजागर हुई थी. एक्स पर किए गए उस पोस्ट को लेकर जोबट निवासी संगीता बघेल ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाते हुए यह कहा कि नाबालिग सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की पहचान को इंटरनेट मीडिया के जरिए उजागर किया गया है. इसी पर कोर्ट ने अब पुलिस, सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है. इस याचिका पर अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी.