मध्यप्रदेश : मध्यप्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। मध्यप्रदेश में अब शैक्षणिक-सत्र 2022-23 में भी शासकीय, अशासकीय महाविद्यालय, पारंपरिक स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में किसी प्रकार की शुल्क वृद्धि नही की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। मंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह लगातार तीसरा वर्ष है, जब किसी भी प्रकार की शुल्क वृद्धि नहीं की गई है।
ई-प्रवेश के लिए ई-प्रोफाइल अपडेशन
शैक्षणिक-सत्र 2022-23 की ऑनलाइन ई-प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम चरण में महाविद्यालयों की ई-प्रोफ़ाइल अपडेशन का कार्य किया जा रहा है। सभी महाविद्यालय 11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन ई-प्रवेश पोर्टल से अद्यतन की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित कर सकते हैं। सभी महाविद्यालयों को अपनी महाविद्यालयीन प्रोफ़ाइल में विगत वर्ष में की गई प्रविष्टियों की जानकारी प्रदर्शित करना होगी। महाविद्यालय द्वारा अन्य जानकारी जैसे प्राचार्य, स्थान, मोबाइल नंबर, बैंक संबंधी जानकारी आदि में परिवर्तन यदि हुए हों तो अपडेट किया जा सकता है।
पाठ्यक्रम की सम्यक जानकारी देना अनिवार्य
शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय, निजी अशासकीय महाविद्यालयों को वर्ष 2022-23 में स्वीकृत किए गए नवीन संकाय, विषय, डिप्लोमा आदि पाठ्यक्रम की सम्यक जानकारी अद्यतन करना अनिवार्य होगा। साथ ही महाविद्यालयों में संचालित स्वीकृत सर्टिफ़िकेट कोर्स को भी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगी।
अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य
शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रमाण-पत्र एवं इसी सत्र में उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा शासकीय महाविद्यालयों के स्ववित्तीय पाठ्यक्रम एवं अशासकीय महाविद्यालयों के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। संबंधित समस्त विश्वविद्यालयों के क्षेत्र में आने वाले शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों की प्रोफ़ाइल इस अवधि तक ऑनलाइन सत्यापित करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा 15 मई 2022 तक ऑनलाइन सत्यापन करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही शैक्षणिक सत्र 2022-23 की ई-प्रवेश प्रक्रिया के लिए महाविद्यालय पोर्टल से संबद्ध हो सकेंगे।