भोपाल: शिक्षा विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जिसके अनुसार शिक्षा विभाग के दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों ने अगर केंद्र सरकार की CTET परीक्षा या मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा (MPTET 2011-12) या अन्य राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उस पात्रता परीक्षा की वैधता अवधि को संज्ञान में लिए बगैर, प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दी है।
शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए नियमों में शिथिलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से संभागों और जिलों में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का जल्द निराकरण किया जा सकेगा।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि एक अन्य निर्णय में निर्धारित योग्यता रखने वाले दिवंगत अध्यापक संवर्ग एवं नियमित शासकीय शिक्षक और कर्मचारियों के आश्रितों को, प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर भी नियमों के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। गौरतलब है कि प्रयोगशाला शिक्षक का वेतनमान और प्राथमिक शिक्षक का वेतनमान 5200- 20200 +2400 ग्रेड पे समान है।