हाइलाइट्स
- इंदौर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की बड़ी कार्रवाई।
- गुटका कारोबारी किशोर वाधवानी के खिलाफ एक्शन।
- संपत्ति अटैच, 500 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला।
Indore ED Action Kishore Wadhwani Property Attachment: प्रवर्तन निदेशालय (ED) इंदौर ने गुटखा व्यवसाय से जुड़े चर्चित कारोबारी किशोर वाधवानी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी और उनके रिश्तेदारों की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर दिया है। इसमें किशोर वाधवानी, नितेश वाधवानी, पूनम वाधवानी और मेसर्स दबंग दुनिया पब्लिकेशंस प्रा. लि. के नाम शामिल हैं। ईडी के अनुसार, PMMLA एक्ट 2022 के तहत इन सभी की जमीन, फ्लैट सहित कुल 11.33 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। वहीं, इन संपत्तियों का बाजार मूल्य 20 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। यह कार्रवाई मंगलवार, 12 अगस्त को की गई थी, जिसकी जानकारी ईडी ने ट्वीट करके दी।
500 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला
किशोर वाधवानी पर शिकंजा उस समय और कस गया जब डीजीजीआई (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस) ने उनके ग्रुप पर “ऑपरेशन कर्क” के तहत एक के बाद एक कार्रवाई की। इन छापों के बाद तुकोगंज थाने में मामला दर्ज हुआ, जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया।
जांच में सामने आया कि किशोर वाधवानी, उनके भतीजे नितेश वाधवानी और उनके सहयोगियों पर केवल एक साल में 500 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी के गंभीर आरोप हैं। इस मामले में डीजीजीआई ने कुल 21 लोगों को 1946 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया था।
ED, Indore has provisionally attached immovable properties such as land and flats on 12/08/2025 for Rs 11.33 Crore (approx.) under the PMLA, 2002 in the case of Kishore Wadhwani, Nitesh Wadhwani, Mrs. Poonam Wadhwani, and M/s Dabang Duniya Publications Pvt. Ltd., Indore. Current…
— ED (@dir_ed) August 13, 2025
तुकोगंज थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर
इस मामले में 10 फरवरी 2021 को डीजीजीआई की रिपोर्ट पर इंदौर के तुकोगंज थाना में किशोर वाधवानी और उनके भतीजे नितेश वाधवानी के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471, और 120B के तहत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी (अपराध क्रमांक 88/2021)।
इसी एफआईआर से जुड़े मामले में मई 2025 में दबंग दुनिया के CEO पंकज मजेपुरिया को गिरफ्तार भी किया गया था।
हाईकोर्ट में भी नहीं मिली राहत
वाधवानी पक्ष ने इस एफआईआर को निरस्त कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे 13 मार्च 2025 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद दायर की गई रिव्यू पिटीशन भी कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता कोई नया तथ्य या वैध आधार पेश नहीं कर सके।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद रूसिया और न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह की पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि यह याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अदालत ने याचिकाकर्ता पर 20,000 रुपए का जुर्माना (कास्ट) भी लगाया था।
ये खबर भी पढ़ें… MP Tehsildar Protest: पीएम से मिला सम्मान, काम में नंबर वन, फिर भी सरकार से क्यों नाराज हैं तहसीलदार, क्या है इनकी मांग?
जानें क्या है पूरा मामला
एलोरा टोबेको कंपनी (ETCL) के मालिक किशोर वाधवानी पर जुलाई 2017 से जून 2020 के बीच GST में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का आरोप है। जून 2020 में डीजीजीआई की छापेमारी में गुटखे के कारोबार में अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद विभाग ने उन्हें 15 जून 2020 को गिरफ्तार किया, हालांकि बाद में जमानत मिल गई।
जांच में सामने आया कि वाधवानी ने अपने मीडिया संस्थान ‘दबंग दुनिया’ में फर्जी इनवॉइस बनाकर ₹500 करोड़ की टैक्स चोरी की रकम खपाई। 904 फर्जी इनवॉइस जारी किए गए और अखबार की सर्कुलेशन 6–8 हजार के बजाय 60 हजार से 1 लाख बताई गई। इस पूरे मामले में वाधवानी और उनके भतीजे नीतेश वाधवानी पर IPC की धारा 420, 467, 468, 471, और 120B के तहत 10 फरवरी 2021 को केस दर्ज किया गया।