नयी दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु के कथित गुटखा घोटाला मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के खिलसिले में राज्य के पूर्व मंत्री बी. वी. रमणा, कुछ सरकारी अधिकारियों एवं अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।
केन्द्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निषेध कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत चेन्नई के प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से शिकायत दायर कर दी गई है और ‘‘आरोपी को उचित सजा सुनाने तथा उसकी 246.10 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का अनुरोध किया गया है।’’
बयान के अनुसार, आरोपपत्र में व्यावसायिक कर मामलों के पूर्व मंत्री बी. वी. रमणा (दिसंबर, 2012 से नवंबर, 2013), अन्नामलाई इंडस्ट्रीज के संस्थापक एस. विग्नेश, चेन्नई में कथि रूप से अवैध गुटखा का व्यापर करने वाले उसके सहायक और उनके परिजन तथा रिश्तेदारों का नाम है।
आरोपपत्र में तमिलनाडु पुलिस के दो अधिकारियों, खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों, व्यावसायिक कर विभाग के अधिकारियों, केन्द्रीय सीमा शुल्क विभाग के एक अधिकारी सहित कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अप्रैल 2018 में दिए गए आदेश के बाद सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी, उसी के आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया।
भाषा अर्पणा माधव
माधव