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E-Cigarette Ban: केंद्र के बाद अब भोपाल में ई-सिगरेट, फ्लैवर्ड हुक्का पर प्रतिबंध, कलेक्टर का आदेश जारी

भोपाल में , फ्लैवर्ड हुक्का के निर्माण ई-सिगरेट, व्यापार और विज्ञापन पर प्रतिबंध को लेकर भोपाल कलेक्टर ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है।

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Preeti Dwivedi
E-Cigarette Ban: केंद्र के बाद अब भोपाल में ई-सिगरेट, फ्लैवर्ड हुक्का पर प्रतिबंध, कलेक्टर का आदेश जारी

भोपाल। Bhopal E-Cigarette Ban: मध्यप्रदेश के भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, फ्लैवर्ड हुक्का के निर्माण, व्यापार और विज्ञापन करने वालों को अब सावधान होना होगा। भोपाल कलेक्टर द्वारा अब इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे संबंधित आदेश भी शुक्रवार देर रात जारी कर दिया गया है।

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क्या है जारी आदेश में

भोपाल कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार साफ कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का चाहे पूर्ण उत्पाद के रूप में हो या इसके किसी भाग के रूप में, उत्पादन या विनिर्माण या आयात हो निर्यात या परिवहन या विक्रय या वितरण को प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रानिक सिगरेट का विज्ञापन नहीं करेगा या किसी विज्ञापन में भाग नहीं लेगा, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सिगरेट के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है।

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बता दें भोपाल में इलेक्ट्रानिक सिगरेट (Bhopal E-Cigarette Ban) समेत अन्य नशीले पदार्थों का संग्रहण एवं विक्रम करने की जानकारी जिला प्रशासन को मिली है। इलेक्ट्रानिक निकोटिन डिलिवरी सिस्टम में उपयोगकर्ता विभिन्न रसायनों के संपर्क में आते हैं। इन पदार्थों में नाइट्रोसामाइन्स, बेंजीन, इथिलीन ऑक्साइड और एक्रीला माइड जैसे तत्व शामिल होते हैं। ये सभी नशीले पदार्थ कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का कारण बनते हैं। साथ ही ये शरीर के तंत्रिकातंत्र को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। गौरतलब है इलेक्ट्रानिक सिगरेट को केंद्र सरकार पहले ही प्रतिबंधित कर चुकी है।

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22 मई को केंद्र ने भी किया था बैन

5 दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा भी E-cigarette ban violations ई-सिगरेट को बैन किया गया था। आपको बता दें प्रतिबंध के बावजूद ई-सिगरेट (E-cigarette) आसानी से ऑनलाइन और तंबाकू की दुकानों पर उपलब्ध होने के कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा फैसला लिया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (Electronic Cigarettes) के मैन्युफैक्चर, बिक्री और विज्ञापनों पर रोक लगाने वाले कानून (Bhopal E-Cigarette Ban) को सख्ती से लागू करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का निषेध (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) कानून (पीईसीए) 2019 में लागू हुआ।

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