दुर्ग। दुर्ग न्यायालय ने दो साल बाद एक युवती के साथ हुए गैंग रेप की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को 27 साल की कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक युवती के साथ यह घटना 13 जून 2019 को हुई थी। जहां आरोपी बालक दास बघेल और लीलाधर चतर्वेदी ने युवती को डरा-धमकाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। जिसके बाद पीड़िता ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की। वहीं पुलिस ने भी उस वक्त युवती की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। जिसके बाद दुर्ग न्यायालय ने आज दो साल बाद इस मामले में सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को 27 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
यह था पूरा मामला
पीड़िता के मुताबिक वह अपनी मां के साथ रहती थी और मजदूरी करती थी। वहीं एक दिन शाम को वह काम करने के बाद घर के बाहर बैठी थी इस दौरान क्षेत्र में रहने वाले दो युवक पीड़िता के धर घुस गए और दोनों ने उसे डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं युवती से दुष्कर्म के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। जिसके बाद युवती ने अपने परिजनों के साथ मिल कर इस मामले की शिकायत पुलिस को की। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक यह आरोपी 2 साल से जेल में ही बंद थे। जिसके बाद दुर्ग न्यायालय ने दो साल बाद इस मामले में सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को 27 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।