नई दिल्ली। (भाषा) गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बृहस्पतिवार को सूचित किया कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (डीएसजीएमसी) का चुनाव 22 अगस्त को होगा और 31 अगस्त तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। निदेशालय और इसके अधिकारियों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सत्यकाम ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ को बताया कि 25 अगस्त को मतगणना शुरू होने के साथ डीएसजीएमसी चुनाव की समूची प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी हो जाएगी।
उपराज्यपाल (जो दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख हैं) चुनाव कराने के लिए पहले ही विशेष अनुमति प्रदान कर चुके हैं और इस बारे में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। अदालत शिरोमणि अकाली दल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें स्थगित चुनाव प्रक्रिया को तत्काल शुरू करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। शिरोमणि अकाली दल ने अधिवक्ता अविनाश के. मिश्रा के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा कि कोविड-19 के मामलों में कमी आ गई है और चुनाव प्रक्रिया को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित रखने का कोई मतलब नहीं है।
अधिकारियों के जवाब पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि मामले में आगे किसी आदेश या निर्देश की जरूरत नहीं है। निदेशालय ने इस साल के शुरू में कहा था कि डीएसजीएमसी का चुनाव 25 अप्रैल को होगा, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से निर्धारित तारीख से दो दिन पहले चुनाव को स्थगित कर दिया गया था।