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MP RTO Alert: 15 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा ऑनलाइन नहीं, रिन्युअल में हो सकती है दिक्कत

Driving License; अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 10 से 15 साल पुराना है, तो आरटीओ की बड़ी अपडेट जरूर पढ़ें। पुराने लाइसेंस का डाटा ऑनलाइन नहीं मिलने पर बनवाना पड़ सकता है नया लाइसेंस।

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Kushagra valuskar
MP RTO Alert: 15 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा ऑनलाइन नहीं, रिन्युअल में हो सकती है दिक्कत

हाइलाइट्स

  • पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा वेबसाइट पर नहीं।
  • डाटा न मिलने पर बनवाना पड़ सकता है नया लाइसेंस।
  • परिवहन की वेबसाइट पर जाकर लाइसेंस नंबर चेक करें।
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Driving License: अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 10 से 15 साल पुराना है तो अब सतर्क हो जाइए। खासकर अगर आप ग्वालियर के रहने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आरटीओ विभाग से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है कि कई पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा अब तक परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो पाया है। ऐसे में अगर आप अपने लाइसेंस को रिन्युअल कराने जाते हैं और आपकी डिटेल्स ऑनलाइन नहीं दिखती, तो आपको नया लाइसेंस बनवाना पड़ सकता है।

पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा ऑनलाइन क्यों नहीं है?

साल 2021 में परिवहन विभाग ने सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी थीं। इसके बाद ग्वालियर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ने अपने पुराने रिकॉर्ड एनआईसी को भेज दिए थे ताकि उन्हें वेबसाइट पर अपडेट किया जा सके, लेकिन जिन पुराने लाइसेंस के दस्तावेज अधूरे या उपलब्ध नहीं थे। उनका डाटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो सका। यही वजह है कि अब ऐसे मामलों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कितना आएगा खर्च?

अगर आपका पुराना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन सिस्टम में नहीं मिलता है, और आप नया लाइसेंस बनवाते हैं, तो इसके लिए करीब 1900 रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में आपको फिर से टेस्ट देना पड़ सकता है और सभी जरूरी दस्तावेज दोबारा जमा करने होंगे।

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आरटीओ का क्या कहना है?

ग्वालियर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विक्रमजीत सिंह कंग के मुताबिक, कई लोग लाइसेंस रिन्युअल कराने आते हैं, लेकिन जब डाटा वेबसाइट पर नहीं दिखता तो हमें पुराने रिकॉर्ड खंगालने पड़ते हैं। अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता तो मजबूरी में नया लाइसेंस ही बनवाना पड़ता है।

अगर ड्राइविंग लाइसेंस दिख नहीं रहा है तो क्या करें?

  • सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालकर डाटा चेक करें।
  • अगर जानकारी नहीं मिलती है, तो जल्द ही आरटीओ ऑफिस से संपर्क करें।
  • रिन्युअल की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखें।

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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप आसान तरीका

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अगर आप पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं या पुराना लाइसेंस रिन्युअल करवाना चाहते हैं, तो अब आपको बार-बार आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी लगभग सभी सेवाएं ऑनलाइन कर दी हैं। आप घर बैठे कुछ आसान स्टेप्स में आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा पूरे मध्यप्रदेश समेत देशभर में लागू है।

स्टेप 1- परिवहन विभाग की वेबसाइट https://parivahan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2- ऑनलाइन सर्विस में जाएं। वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस पर क्लिक करें।

स्टेप 3- राज्य का चयन करें (जैसे मध्यप्रदेश) का चयन करें। इसके बाद नया पेज खुलेगा।

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स्टेप 4- नया लाइसेंस बनवाने के लिए 'अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस' पर जाएं।

स्टेप 5- परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए 'अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस' पर क्लिक करें।

स्टेप 6- रिन्युअल, डुप्लीकेट या एड्रेस चेंज जैसी सर्विस भी यहीं से मिलती हैं।

स्टेप 7- अपना फॉर्म भरें और मांगी गई जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, एड्रेस आदि भरें।

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स्टेप 8- दस्तावेज अपलोड करें

  • पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड)
  • एड्रेस प्रूफ
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • सिग्नेचर की स्कैन कॉपी

स्टेप 9- आपको टेस्ट देने के लिए नजदीकी RTO में स्लॉट बुक करना होगा।

स्टेप 10- ऑनलाइन पेमेंट के जरिए फीस जमा करें।

स्टेप 11- आवेदन का प्रिंट लेकर दिए गए समय पर RTO में जाएं और टेस्ट दें।

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