भोपाल। MP News: पशु कोई भी हो, चाहे वह पालतू हो या जंगली जीव, इन्हें मारना एक जघन्य अपराध है. मानवता के दृष्टिकोण से भी और क़ानून की नजर में भी। पशुओं को मारने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पशु क्रूरता अधिनियम की कई धाराएं लगती है।
बता दें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक कुत्ते को मार डालने के आरोप में पुलिस ने कुत्ता प्रशिक्षण केंद्र चलाने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।
गला घोंट कर मार डाला
पुलिस ने बताया कि एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दो लोग जंजीर में बंधे कुत्ते का चेन से गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं।
मिसरोद थाना प्रभारी रतन सिंह ने बताया कि घटना नौ अक्टूबर की है लेकिन आरोपी ने घटना को अंजाम क्यों दिया, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है।
तीन लोगों पर मामला दर्ज
उन्होंने कहा कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत तीन लोगों पर मामला दर्ज किया है और बुधवार को नेहा तिवारी और तरुण दास के रूप में पहचाने गए दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
उन्होंने बताया कि कुत्ते के मालिक निखिल जयसवाल की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
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