Indore News: ब्रेड पैकेट में छिपकली निकलने के मामले में मॉर्डन कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उपभोक्ता फोरम ने ब्रेड की इस कंपनी पर जुर्माने की राशि पर 3 दिसंबर 2015 से अब तक 6 प्रतिशत ब्याज देने के भी आदेश जारी किए हैं।
साथ ही फर्म को 10 हजार रुपए केस खर्च के भी शिकायतकर्ता को चुकाने होंगे। बता दें, कि मामला शहर इंदौर (Indore News) में साल 2015 का है।
सुनवाई के बाद इस मामले में उपभोक्ता फोरम ने 16 जनवरी को फैसला सुनाया है। शिकायतकर्ता मनीषा अग्रवाल ने बताया, ’28 नवंबर 2015 को हमने राऊ इंडस्ट्रियल एरिया से मॉडर्न ब्रेड खरीदी थी। जिसका हमने बिल भी लिया था।
छोटे बेटे को ब्रेड देने के लिए बड़े बेटे ने पैकेट खोला। पैकेट खोलने के बाद उसे लगा कि ब्रेड एक तरफ से जली है। उसने पैकेट हमें बताया। हमने देखा तो ब्रेड जली हुई नहीं थी, उसमें जली हुई छिपकली थी।
इसकी शिकायत महू SDM से की तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद हमने उपभोक्ता फोरम में केस कर क्षतिपूर्ति के लिए 3 लाख रुपए का मुआवजा मांगा था। साथ ही सबूत के तौर पर ब्रेड के फोटो पेश किए थे।’
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इसलिए लिया केस करने का फैसला
मनीषा अग्रवाल ने कहा, ‘मैं एक कामकाजी महिला हूं, और मुझे शॉप पर बैठना पड़ता है। इस दौरान हम बच्चों को ब्रेड खाने के लिए कह देते हैं। बच्चे खुद ही ब्रेड के पैकेट को खोलकर खा लेते हैं। मेरे जैसी ऐसी कई वर्किंग महिलाएं हैं, जो बच्चों को ब्रेड खाने को देती होंगी।
लेकिन ब्रेड को बनाने में साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो ये हेल्थ के साथ खिलवाड़ है। हमने गुप्ता बेकरी से ब्रेड खरीदी थी। जब ब्रेड में मरी हुई छिपकली निकली तो हमने उन्हें बताया, तो वे कहने लगे कि हम सिर्फ ब्रेड बेचते हैं, बनाते नहीं हैं।
इसके बाद हमने यह तय किया कि मॉडर्न ब्रेड पर केस करना चाहिए।’ ब्रेड बनाने वाली फर्म की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। (Indore News)
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