नई दिल्ली। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सोच रहे तो यह जानकरी आपके बहुत काम की हैं। क्योंकि बैंक सेक्टर हो या इनकम टैक्स सेक्टर सभी जगह पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना जरुरी हो गया है। यदि ऐसा नहीं करते है तो आपको परेशानी हो सकती हैं। निवेश संबंधी मामले में कई बार पैन व आधार को आपस में लिंक करने की बात कही गई हैं। अगर ऐसा नहीं करते है तो आपका आधार कार्ड आमान्य हो जाएगा।
इस तारीख से पहले आधार को पैन कार्ड से करले लिंक
अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश किया है या निवेश करने का सोच रहे है तो अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से 31 मार्च से पहले लिंक जरुर करले ऐसा न करने पर परेशानी हो सकती है। इस तारीख के बाद आपका आधार कार्ड आमान्य हो जाएगा। इसके बाद आप न तो म्यूचुअल में निवेश कर पाएंगे, न ही आपना पैसा निकाल पाएंगे।
आधार का पैन से लिंक न होने का नुकसान
31 मार्च के बाद अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो इसके लिए आपका पैन कार्ड का वैलिड होना जरुरी है। पैन कार्ड आमान्य हो जाने के बाद म्यूचुअल फंड निवेश में अतिरिक्त यूनिट नहीं जोड़ सकेंगे और न ही वहां से बाहर निकल पाएंगे। जिससे आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता हैं।
SIP पर पड़ेगा असर
एसआइपी ( सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान ) की सहायता से आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते है और आपका पैन कार्ड आमान्य हो जाता है तो SIP से किया जाने वाला निवेश रुक जाएगा। जिससे आप म्यूचुअल फंड स्कीम में नई यूनिट नहीं जोड़ पाएंगे। इस समस्या की वजह से आपका सिस्टमैटिक विद्ड्रॉल प्लान (SWP) रुक जाएगा।
इस साइट पर जाकर करें आधार को पैन कार्ड से लिंक
31 मार्च से पहले आपने आधार को पैन कार्ड से जरुर लिंक करले। इसके लिए आप इनकम टैक्स की इ-फिलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएंगे। वहां लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लीक करना है। उसके बाद अपना पैन नबंर दर्ज करें,फिर आधार नबंर लिखे इसके बाद अपना आधार पर लिखे नाम के आनुसार ही अपना नाम लिखे, मोबाईल नबंर दर्ज करें। इतना करने के बाद दो चेक बॉक्स पर क्लीक करना है और आखिरी में लिंक आधार पर क्लीक करना है। इस प्रकिया करने के बाद आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।