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भोपाल। जिला खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना (Jila Khanij Adhikari Pradeep Khanna ) को सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। खनिज साधन विभाग ने 20 साल की सेवा और 50 साल की आयु के आधार पर खन्ना के सेवा अभिलेख का परीक्षण करने के बाद यह निर्णय लिया है। राज्य लोक सेवा आयोग ने भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी थी। विभाग के सचिव सुखबीर सिंह ने बताया कि सीएम शिवराज के अनुमोदन के बाद खन्ना को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
सितंबर 2020 में छापे की कार्रवाई की थी
खनिज विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि लोकायुक्त ने प्रदीप खन्ना के इंदौर और भोपाल स्थित आवास पर सितंबर 2020 में छापे की कार्रवाई की थी। इसमें करोड़ों रुपये की संपत्ति के दस्तावेज मिले थे। लोकायुक्त के प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने छानबीन समिति में खन्ना के प्रकरण पर विचार किया गया था। जिसके बाद खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई। खनिज साधन विभाग ने 20 साल की सेवा और 50 साल की आयु के आधार पर खन्ना के सेवा अभिलेख का परीक्षण करने के बाद यह निर्णय लिया है।
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