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District Consumer Reimbursement Commission : बुकिंग के बाद भी होटल में नहीं मिली सुविधाएं,आयोग ने क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए आदेश

गुना। 2 साल पहले गुना से नैनीताल गई एक फैमिली को ऑनलाइन बुकिंग के बाद भी होटल में सुविधाएं नहीं मिली। इस पर से जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के (District Consumer Reimbursement Commission) अध्यक्ष महेश भद्कारिया और आयोग सदस्य रीना शर्मा ने सेवा में कमी मानते हुए क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का आदेश दिया है।

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Bansal News
District Consumer Reimbursement Commission : बुकिंग के बाद भी होटल में नहीं मिली सुविधाएं,आयोग ने क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए आदेश

गुना। 2 साल पहले गुना से नैनीताल गई एक फैमिली को ऑनलाइन बुकिंग के बाद भी होटल में सुविधाएं नहीं मिली। इस पर से जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के (District Consumer Reimbursement Commission) अध्यक्ष महेश भद्कारिया और आयोग सदस्य रीना शर्मा ने सेवा में कमी मानते हुए क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का आदेश दिया है। साथ ही वाद व्यय दिलवाने का भी आदेश दिया है।

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दरअसल, आवेदक अरविंद कुमार त्यागी पुत्र रामस्वरूप निवासी महावीर पुरा के वकील डॉक्टर पुष्पराग ने बताया कि अरविंद कुमार त्यागी अपने परिवार के साथ नैनीताल घूमने गए थे। उन्होंने गोबीवो की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एक रिसोर्ट बुक कराया।

रिसोर्ट कैंसिल करना पड़ा

वेबसाइट पर बेहद और सर आकर्षक रूम और सुविधाओं को दर्शाया गया था इसके बदले ग्राहक को ₹14483 देना था। L उन्होंने ऑनलाइन ही 11483 रुपये जमा किए। इस राशि में उनको ठहरने के लिए दो रूम, उसमें नाश्ता एवं खाना आदि की सुविधाएं मिलना थी। लेकिन जैसे ही वे 25 मई 2019 को वहां पहुंचे तो उन्होंने जो रिसोर्ट बुक किया था, वह नैनीताल से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित था।

वहां ना तो कोई अटेंडर था और ना ही सुविधा। एक युवक मिला, वही वहां का मैनेजर अटेंड और बैटर था। जो कक्ष वेबसाइट पर दिखाए गए थे, उस तरह की कोई सुविधा नहीं थी। इस वजह से उनको यह रिसोर्ट कैंसिल करना पड़ा।

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दूसरा होटल बुक करना पड़ा

इसके बदले उनको वहां रुकने ₹21000 खर्च कर दूसरा होटल बुक करना पड़ा। उन्होंने अपने अधिवक्ता डॉ पुष्पराग शर्मा के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद पेश किया। आयोग ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि आवेदक दिया। आयोग ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि परिवाद पत्र में होटल बुकिंग के समय जो सुविधाएं दिए जाने का आश्वासन दिया था, उससे संबंधित सुविधाएं होटल में उपलब्ध नहीं थी। नाश्ते और खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

व्यय दिलाने का आदेश दिया

होटल में ठहरने के लिए भी उचित पलंग वा कमरे सुविधाजनक नहीं थे। ऐसी दशा में निश्चित रूप से अनावेदक संचालक गोबीवो और संचालक जनार्दन रिसोर्ट नैनीताल ने सेवा में कमी की है। आयोग ने आदेश सुनाते हुए आवेदक को ₹10000 क्षतिपूर्ति राशि और ₹5000 वाद व्यय दिलाने का आदेश दिया है।

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