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Digvijay Singh Defamation Notice: MP-MLA कोर्ट ने दिग्विजय को किया तलब, BJP विधायक ने लगाया मानहानि केस,21 जुलाई को पेशी

Digvijay Singh Defamation Notice: एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मानहानि केस में नोटिस जारी किया है। भाजपा विधायक सुशील तिवारी ने कालाबाजारी के आरोपों को लेकर कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। Digvijaya Defamation Notice MP MLA Court Hindi News bps

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BP Shrivastava
Digvijaya Defamation Notice

Digvijaya Defamation Notice

हाइलाइट्स

  • मानहानि मामले में दिग्विजय सिंह को नोटिस
  • बीजेपी विधायक ने लगाया मानहानि का केस
  • mP-MLA कोर्ट में 21 जुलाई को पेशी
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Digvijaya Defamation Notice: मध्यप्रदेश की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP MLA Court ) ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) को मानहानि (Defamation) के एक मामले में नोटिस जारी कर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह मामला पनागर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुशील तिवारी ‘इंदु’ (Sushil Tiwari Indu) द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि परिवाद से जुड़ा है।

बीजेपी विधायक पर लगाया था कालाबाजारी का आरोप

विधायक तिवारी का आरोप है कि दिग्विजय सिंह ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के अनाज की कालाबाजारी को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। सिंह ने आरोप लगाया था कि बीजेपी विधायक तिवारी पीडीएस का 50-60 फीसदी अनाज काला बाजार में बेचते हैं।

कोर्ट ने दिग्विजय को पक्ष रखने बुलाया 

तिवारी ने इसे उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बयान बताया और जबलपुर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मामला दायर कर दिया। मामले की प्रारंभिक सुनवाई में कोर्ट ने शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अब दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) को नोटिस जारी कर 21 जुलाई 2025 को अदालत में पेश होने और अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

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दिग्विजय सिंह को 21 जुलाई को कोर्ट में होना है पेश

इस प्रकरण की अगली सुनवाई भी 21 जुलाई को ही तय की गई है। कोर्ट में अब यह देखा जाएगा कि सिंह अपने बयानों पर क्या स्पष्टीकरण देते हैं और मामला आगे किस दिशा में बढ़ता है।

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