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DGCA Commercial Pilot Criteria: पायलट बनने के लिए मैथ्स और फिजिक्स जरूरी नहीं, आर्ट्स-कॉमर्स वाले भी उड़ा सकेंगे प्लेन!

DGCA Commercial Pilot Criteria: डीजीसीए ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कमर्शियल पायलट लाइसेंस की पात्रता में बदलाव की शिफारिश की है।

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Vishalakshi Panthi
DGCA Commercial Pilot Criteria

DGCA Commercial Pilot Criteria: हवाई जहाज उड़ाने का सपना अब सिर्फ साइंस स्ट्रीम के छात्रों तक सीमित नहीं रहेगा। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) के लिए पात्रता नियमों में बदलाव की सिफारिश की है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड वाले छात्र भी पायलट बनने का सपना साकार कर सकेंगे।

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अब सभी स्ट्रीम के छात्र होंगे पात्र

अब तक केवल वही छात्र CPL की ट्रेनिंग के लिए योग्य माने जाते थे, जिन्होंने 12वीं कक्षा में फिजिक्स और मैथ्स पढ़ी हो। लेकिन DGCA के नए प्रस्ताव के अनुसार, कोई भी छात्र जिसने 12वीं पास की है और आवश्यक मेडिकल फिटनेस के साथ बाकी जरूरी परीक्षण पास करता है, वह पायलट प्रशिक्षण के लिए योग्य होगा।

30 साल बाद बड़ा बदलाव संभव

1990 के दशक के मध्य से यह नियम लागू था कि CPL की ट्रेनिंग केवल साइंस स्ट्रीम के छात्रों के लिए ही उपलब्ध होगी। इससे पहले सिर्फ 10वीं पास छात्र भी पायलट बन सकते थे। कई अनुभवी पायलटों ने इस पुराने नियम को व्यावहारिक नहीं बताया था। उनका मानना है कि एक पायलट को जिस स्तर की भौतिकी और गणित की जानकारी चाहिए, वह तो स्कूल के शुरुआती वर्षों में ही दी जाती है। इसी कारण, कई आर्ट्स और कॉमर्स के छात्रों को ओपन स्कूल से फिजिक्स और मैथ्स की दोबारा परीक्षा देनी पड़ी थी।

फ्लाइंग स्कूलों में होंगे सुधार

DGCA को यह भी उम्मीद है कि नियमों में बदलाव के बाद CPL ट्रेनिंग के इच्छुक छात्रों की संख्या में इजाफा होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए देशभर के फ्लाइंग स्कूलों को बेहतर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। DGCA के प्रमुख फैज अहमद किदवई ने सभी फ्लाइंग स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर ट्रेनिंग से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी अपडेट करें, जैसे कि प्रशिक्षण की अवधि, विमानों की संख्या, प्रशिक्षकों की उपलब्धता और सिम्युलेटर की स्थिति।

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अगले कदम

DGCA ने यह सिफारिश नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेज दी है। मंत्रालय की मंजूरी के बाद प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजा जाएगा, जो इसे नोटिफाई करेगा। तभी यह नया नियम औपचारिक रूप से लागू होगा।

यह बदलाव उन हजारों युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण है, जो पायलट बनने का सपना देखते हैं लेकिन साइंस स्ट्रीम में नहीं पढ़ पाए।

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