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Allahabad High Court: किन्नरों के लिए विशेष शौचालय की मांग वाली याचिका पर रिपोर्ट तलब...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को किन्नरों के लिए किए गए कार्यों के संबंध में विवरण और स्थिति रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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Allahabad High Court: किन्नरों के लिए विशेष शौचालय की मांग वाली याचिका पर रिपोर्ट तलब...

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को किन्नरों के लिए किए गए कार्यों के संबंध में विवरण और स्थिति रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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अगली सुनवाई 12 जुलाई को

विशाल द्विवेदी और अन्य विधि छात्रों द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति गजेंद्र कुमार ने यह आदेश पारित किया और इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख निर्धारित की।

विशेष शौचालय उपलब्ध कराए जाने की मांग

याचिकाकर्ताओं ने किन्नरों को स्वास्थ्य के अधिकार और विशेष शौचालय उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, उच्चतम न्यायालय ने नाल्सा बनाम केंद्र सरकार के मामले में 2014 में किन्नरों को थर्ड जेंडर के तौर पर मान्यता दी थी ।

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उन्हें संविधान के तहत एक नागरिक को उपलब्ध सभी अधिकारों के अलावा स्वास्थ्य अधिकार और शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। याचिका में कहा गया है कि उनके लिए अलग शौचालय आवश्यक हैं ताकि वे यौन हमले एवं उत्पीड़न का शिकार नहीं बनें।

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