हाइलाइट्स
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दिल्ली में पुराने वाहनों पर बैन नहीं
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4 हफ्ते तक चलती रहेंगी पुरानी गाड़ियां
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सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
Delhi Old Vehicle Ban: देश की राजधानी दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 4 हफ्ते तक पुरानी गाड़ियों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। दिल्ली की सड़कों पर 4 हफ्ते तक पुरानी गाड़ियां चलती रहेंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विनोद के चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने ये आदेश दिया। संबंधितों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। 4 हफ्ते बाद मामले में दोबारा सुनवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया विंटेज कारों का तर्क
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि पहले कारें 40 से 50 साल तक चलती थीं और आज भी कई विंटेज कारें मौजूद हैं। उन्होंने सवाल किया कि सिर्फ उम्र के आधार पर वाहनों को कबाड़ मानना क्या सही है ? सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि इस मुद्दे पर और गहराई से विचार करने की जरूरत है, खासकर तब जब वाहनों की स्थिति और उनका प्रदूषण स्तर अलग-अलग हो सकता है।
प्रदूषण पर कोई रिसर्च नहीं
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने अब तक 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर कोई रिसर्च नहीं की है। पर्यावरणविद अमित गुप्ता की ओर से दायर RTI के जवाब ने आयोग ने शोध नहीं होने की बात मानी जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया।
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दिल्ली सरकार की नीति पर रोक
दिल्ली सरकार ने पहले पुराने वाहनों को लेकर कड़े कदम उठाने का फैसला लिया था। इस नीति को लागू करने के लिए कोर्ट में अपील करने की बात कही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 4 हफ्ते तक दिल्ली सरकार की नीति पर रोक रहेगी। पुराने वाहनों के मालिकों को 4 हफ्ते तक राहत मिल गई है।
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— Bansal News Digital (@BansalNews_) August 12, 2025
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