नई दिल्ली। अगर आपके लायसेंस या गाड़ी संबंधी डॉक्यूमेंट Delhi News Driving-License Renue Date की वैधता इस महीने समाप्त होने वाली है तो आपको टेंशन लेेने की जरूरत नहीं है। जी हां दिल्ली सरकार ने कोरोना Corona Pandemic के इस काल में लोगों को राहत देते हुए इसकी वैधता की डेट बढ़ा दी है। जिसे 30 सितंबर से बढ़ा कर 30 नवंबर कर दिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा निर्णय लिया है कि एक्सपायर हो रहा लाइसेंस (Driving Licence), फिटनेस, परमिट और दूसरी सभी परिवहन डॉक्युमेंट की वैधता की अंतिम तारीख् अब 30 सितंबर न होकर 30 नवंबर होगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Transport Minister Kailash Gehlot) द्वारा यह जानकारी दी गई।
दिल्ली सरकार ने किया फैसला
आम जनता की परेशानियों को देखते हुए लिए गए इस Delhi News Driving-License Renue Date फैसले से लोगों की मुश्किलें कम होंगी। कोरोना के इस दौर में सरकार की कोशिश लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने की है। जिससे भीड़भाड़ को कम किया जा सके। इस नए आदेश का फायदा यह होगा कि इस महीने एक्सपायर होने वाले लाइसेंस समेत दूसरी जरूरी डॉक्युमेंट्स अगले दो महीने तक भी वैध रहेंगे। हालांकि अभी केंद्र सरकार की तरफ से डॉक्युमेंट की वैधता अवधि बढ़ाने को लेकर कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। दिल्ली सरकार ने यह अहम फैसला लिया है।
करवा सकते हैं रिन्यु
जिन्हें लायसेंस बनवाने के बाद रिन्यु करवाना है वे भी इस दौरान ऐसा कर पाएंगे। इतना ही नहीं गाड़ी की फिटनेस करवाने के लिए भी उन्हें पर्याप्त समय मिलेगा। पिछले साल जब कोरोना शुरू हुआ था, उसके बाद से केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक डॉक्युमेंट्स की वैधता बढ़ाई जा रही है। हालांकि इस बार अभी केंद्र की गाइडलाइंस नहीं आई हैं।
पिछले साल फरवरी से बढ़ाई जा रही है तारीख
अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद खत्म हो चुकी है। वे 30 नवंबर रिन्युअल करा सकते हैं। लोगों की सुविधा को देखते हुए पिछले साल फरवरी से ही लगातार यह समय सीमा बढ़ाई जाती रही है। इस महीने समाप्त हो रहे लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस की वैलिडिटी आने वाले दो महीने तक और जारी रहेगी।