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Delhi News: बिभव कुमार की रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई आज, पुलिस करेगी कस्टडी बढ़वाने की मांग

Delhi News: अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को आज तीस हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

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aman sharma
Delhi News: बिभव कुमार की रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई आज, पुलिस करेगी कस्टडी बढ़वाने की मांग

Delhi News: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Delhi News) के साथ कथित मारपीट मामले में आज दिल्ली सीएम के पीए बिभव कुमार की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बिभव की रिमांड बढ़ाने के लिए उन्हें आज दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश करेगी। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के आरोप में तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 28 मई को 3 दिन के लिए बढ़ा दी थी जो कि आज समाप्त हो जाएगी।

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इससे पहले तीस हजारी कोर्ट (Delhi News) ने बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर इस केस में उन्हें झटका दे चुकी है और अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि आज उनकी हिरासत को कितने दिन के लिए बढ़ाती है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की लिखित शिकायत के बाद कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।

इससे पहले दिल्ली (Delhi News) की तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं, अब सभी की नजरें इसपर बनी हुई हैं कि न्यायिक हिरासत को एक बार फिर बढ़ाया जाता है या फिर उनको जमानत मिल जाती है। आपको बता दें कि 18 स्वाति मालीवाल की लिखित शिकायत के बाद अरविंद केजरीवाल के पीए को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।

बिभव पूछताछ में नहीं कर रहे सहयोग

दिल्ली पुलिस (Delhi News) की टीम ने अदालत में कहा था कि बिभव कुमार पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सवाल पूछे जाने पर वह उन्हें घुमा रहे हैं। साथ ही बिभव पर यह आरोपी भी लगाया गया है कि उन्होंने जानबूझकर अपने फोन का पासवर्ड नहीं बताया था।

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पुलिस टीम ने आरोप (Delhi News) लगाया था कि उनके मोबाइल में काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिसकी वजह से वह फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे थे। न्यायालय में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा था कि बिभव कुमार ने एक वीडियो बनाया है और उन्होंने कबूल किया है कि उसने अपने फोन फॉर्मेट किया है।

पुलिस के वकील ने कोर्ट में यह भी कहा कि हमें बिभव के दूसरे फोन की तलाश करनी है और यह भी पता करना है कि उन्होंने उस दिन की घटना का कोई वीडियो बनाया था नहीं।

बिभव कुमार के वकील का दावा

तीस हजारी कोर्ट (Delhi News) में विभव कुमार के वकील ने दावा किया है कि स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस में ड्राइंग रूम की जगह का चयन इसलिए किया था क्योंकि उस स्थान पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है।

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स्वाति जानती थीं कि वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं हैं इसलिए उन्होंने इस जगह का चयन किया। वहीं, बिभव के वकील ने आगे कहा कि उन्होंने ड्राइंग रूम में सीसीटीवी नहीं होने का फायदा उठाया और उन्होंने इस जगह को इसलिए भी चुना ताकि आरोप आसानी से लगाए जा सकें। वहीं, जब बिभव के वकील द्वारा यह दलील दी जा रही थी उसके स्वाति मालीवाल अदालत में ही रो पड़ीं थीं।

बिभव कुमार के वकील ने किया विरोध

सोमवार को, कुमार की जमानत याचिका (Delhi News) एक सत्र अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि प्रतीत होता है कि प्राथमिकी दर्ज कराने का मालीवाल का कोई “पूर्व-नियोजित” इरादा नहीं था और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को ‘खारिज’ नहीं किया जा सकता। कुमार के खिलाफ 16 मई को आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

बिभव कुमार (Delhi News) को रिमांड में रखने पर उनके वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस की याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उनके पास कोई सबूत नही है। सोमवार को बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एक सत्र कोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि प्रीतत होता है कि प्राथमिकि दर्ज करवाने का स्वाति मालीवाल का कोई “पूर्व-नियोजित” इरादा नहीं था और उनके द्वारा लगाए गए मारपीट के आरोपों को भी खारिज नहीं किया जा सकता है। बता दें कि बिभव कुमार के खिलाफ 16 मई को आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी।

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